Manisha Murder Case: मनीषा हत्याकांड में आरोपी भाभी की जमानत अर्जी निरस्त, नोएडा में गला घोंटकर की थी हत्या
नोएडा की युवती मनीषा की हत्या के मामले में आरोपित भाभी की अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त की है। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा के मुताबिक ग्राम सिसाना में श्मशान घाट के निकट खाद के गड्ढे में गत दो नवंबर 2023 को युवती का जलता हुआ शव मिला था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पुलिस ने पांच नवंबर को केस का राजफाश किया था।
जागरण संवाददाता, बागपत। नोएडा की युवती मनीषा की हत्या के मामले में आरोपित भाभी की अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त की है। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा के मुताबिक, ग्राम सिसाना में श्मशान घाट के निकट खाद के गड्ढे में बीते दो नवंबर 2023 को युवती का जलता हुआ शव मिला था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पुलिस ने पांच नवंबर को केस का राजफाश किया था।
पुलिस ने दावा किया था कि गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-45 के ग्राम सदरपुर की युवती मनीषा की गत एक नवंबर की रात विवेक उर्फ मनीष (मनीषा के भाई) व शिखा (मनीषा की भाभी) व ग्राम सिसाना निवासी पवन (शिखा के दोस्त) ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की है।
सूटकेस में सिसाना लाकर जलाया था युवती का शव
घटना का किसी को पता न चले, इसलिए मनीषा के शव को सूटकेस में बंद करके कार से पवन ग्राम सिसाना लेकर आया और खाद के गड्ढे में ज्वलनशील पदार्थ से जलाकर चला गया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। शिखा की जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अर्जी दाखिल की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने सुनवाई कर अर्जी निरस्त की है।
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