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    Baghpat News :हादसे में मरने वाले को नाबालिग बता क्लेम देने से किया था इन्कार...अब देना होगा दो लाख, वह भी ब्याज के साथ

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 12:30 PM (IST)

    Baghpat News बागपत के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को मृतक राजीव के पिता को दो लाख रुपये का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है। निगम ने पहले राजीव की कम उम्र बताकर क्लेम देने से मना कर दिया था लेकिन आयोग ने अब सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज और वाद खर्च के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।

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    हादसे में मरने वाले को नाबालिग बता क्लेम देने से किया था इन्कार...अब देना होगा दो लाख। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बागपत ने भारतीय जीवन बीमा निगम मंडलीय प्रबंधक मेरठ को पीड़ित को दो लाख रुपये बीमा क्लेम तथा पांच हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया है। बागपत शहर निवासी राजकुमार ने वाद दायर किया था कि उनके बेटे राजीव का प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में खाता था। हर साल खाते से 330 रुपये प्रीमियम काटा जाता था। मगर 24 मार्च 2018 को राजीव की मौत हो गई।

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    भारतीय जीवन बीमा निगम ने राजीव की कम आयु होने का कारण बताकर क्लेम देने से इन्कार कर दिया था। अब आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य मीनाक्षी जैन तथा राजीव कुमार ने निगम को दो लाख क्लेम तथा सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 5000 रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया है।

    सूचना देने के लिए जिला पंचायत ने मांगे रुपये

    जागरण संवाददाता, बागपत : भजन विहार के विनोद कुमार शर्मा तब हैरान रह गए जब उन्हें जिला पंचायत से मांगी गई सूचना के बजाय 1934 रुपये जमा कराने का पत्र मिला।

    विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि उन्होंने 31 जुलाई को जिला पंचायत से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। सूचना देने के लिए अपर मुख्य अधिकारी ने प्रति कापी दो रुपये जमा कराने के लिए पत्र भेजा, जिस पर 30 अगस्त अंकित है, लेकिन यह पत्र उन्हें 19 सितंबर को मिला। उन्होंने सूचना मांगी थी कि बड़ौत में कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानें आवंटित हैं, कितनी दुकानें ऐसी हैं, जिनका आवंटन अभी नहीं हुआ है।