UP News: धोखे से बेच दी चार करोड़ रुपये से अधिक की जमीन, तहसीलदार समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Baghpat News बागपत में दिल्ली की एक महिला समेत तीन लोगों को 4.31 करोड़ रुपये में कृषि भूमि धोखे से बेचने का मामला प्रकाश में आया है। एसपी सूरज कुमार राय के आदेश पर तहसीलदार लेखपाल समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनमें प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली की एक महिला समेत तीन व्यक्तियों को धोखे से 4.31 करोड़ रुपये की कृषि भूमि बेच दी गई। इसकी पोल खुलने पर एसपी सूरज कुमार राय के आदेश पर आरोपित बागपत तहसीलदार, लेखपाल समेत सात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें प्रापटी डीलर भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
छह मई को कराई भूमि की रजिस्ट्री
पीड़ित देवेंद्र निवासी ट्रापिकाना पार्श्वनाथ सिविल लाइन दिल्ली ने एसपी को बताया कि उनके अलावा रेनू गुप्ता निवासी मोतीनगर वेस्ट दिल्ली और हरीश शर्मा निवासी ज्योत नगर नंद नगरी ने मिलकर ग्राम सिसाना में 0.2910 हेक्टेयर भूमि 4,31,32,411 रुपये में खरीदी थी। आरोप है कि भूमि को दिलाने में डीलर प्रमोद व रविंद्र निवासीगण ग्राम बाघू शामिल रहे तथा अनिल निवासी डासना गाजियाबाद ने उनकी मुलाकात कराई थी। रकम नगद, चेक, आरटीजीएस के माध्यम से दी गई थी। गत छह मई को भूमि की रजिस्ट्री कराई गई थी।
हल्का लेखपाल ने भूमि का मालिक और अभिलेख सही बताए
40 लाख रुपये कब्जा मिलने के बाद दिए गए थे। उस समय सुंदर, प्रमोद और सुंदर की ओर से एक और डीलर मयंक मौजूद था। भूमि की साफ-सफाई कराई गई थी, इसके बाद भूमि का दाखिल खारिज हो गया था। भूमि का बैनामा कराने से पहले हल्का लेखपाल से जानकारी की गई थी, जिसके द्वारा भूमि का मालिक सुंदर पुत्र अनिल और अभिलेख सही बताए गए थे। इसके बाद ही भूमि खरीदी गई।
आरोप है कि सुंदर व अनिल ने प्रापर्टी डीलर, लेखपाल व तहसीलदार के साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। उल्टा उनके खिलाफ ही झूठी शिकायत कर दी। उनके विरुद्ध यह षडयंत्र रचा गया है। आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर मुकदमे के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उधर कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर बागपत तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।