बदायूं मर्डर केस: 12 साल बाद मिला रिंकू को न्याय, दो दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
बदायूं के रिंकू अपहरण व हत्याकांड में 12 साल बाद न्याय मिला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी मुकेश साहू और सतीश शर्मा को उम्रकैद ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक चित्र
जागरण संवाददाता, बदायूं। अपहरण के बाद हत्या करने के चार आरोपितों में से दो को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओ के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। इस मामले के दो आरोपितों की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा बिसौली निवासी दुर्वेश ने 19 जुलाई 2012 को पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई रिंकू सुबह आठ बजे दवाई लेने बिसौली गया था। जो जाने के बाद अभी तक घर नहीं लौटा है। वह और परिवार के लोग ने रिंकू की काफी तलाश कर चुके हैं, लेकिन उसका अब तक कोई पता नहीं चल सका।
उन्होंने आशंका जताई कि उनके भाई का किसी ने अपहरण कर लिया। इस संबंध में वह थाने पर अपने भाई के लापता होने की सूचना रामरस पाल सिंह को बोलकर लिखवाई थी। बताया कि परिवार वालों ने रिंकू को सब जगह देखा लेकिन वह अब तक नहीं मिला। गांव में पूछताछ की तब पता चला रिंकू को गांव से साइकिल मनोज अपने साथ साइकिल से ले गया है।
इसके बाद उन लोगों ने मनोज की तलाश की, लेकिन वह भी नहीं मिला। इसके बाद 19 जुलाई को सुबह दस बजे करीब कस्बा बिसौली में गुरु होटल पर रिंकू मनोज व तीन चार बाहर के लोगों के साथ बैठे देखा था, पता चला कि उसके पास सफेद रंग की गाड़ी भी थी। आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने रिंकू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है।
पुलिस ने छानबीन कर मामले का राजफाश किया। पुलिस ने मामले में जिला गाजियाबाद थाना साहिबाबाद भौपुरा तुलसी निकेतन निवासी मुकेश साहू, शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला पटियाली सराय निवासी सतीश शर्मा उर्फ टिंकू, रतीराम और दिनेश पंडित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी।
न्यायालय में रिंकू का अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया, सहायक शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोपों में दोषी पाते हुए मुकेश साहू व सतीश शर्मा उर्फ टिंकू को सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान रतीराम और दिनेश पंडित की मृत्यु हो गई थी।

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