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    किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना, पीड़िता को क्षतिपूर्ति

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:44 PM (IST)

    बदायूं में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी छोटेलाल को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जो पीड़िता को दिया जाएगा। पीड़िता ने कोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की थी जिसके बाद मामले को दुष्कर्म में बदला गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

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    किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा

    जागरण संवाददाता, बदायूं। खेत पर मामा को खाना देने जा रही किशोरी को गन्ने के खेत में खींच कर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाकसो एक्ट दिनेश तिवारी ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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    इसके साथ ही चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है। यह मामला पहले पुलिस ने छेड़छाड़ में दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की थी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, दातागंज कोतवाली में 28 नवंबर 2017 में एक व्यक्ति ने आकर बताया कि वह राजगिरी का काम करने गया था। खेत पर उसके साले आलू नरा रहे थे। उन्हें खाना देने के लिए उनकी नाबालिग बेटी जा रही थी।

    रास्ते में छोटेलाल पुत्र ननकू निवासी ग्राम पैरहा थाना दातागंज मिला। उसने बेटी को पकड़कर छेड़खानी की हरकतें करने लगा और हाथ पकड़ कर लालाराम की ईख के खेत में ले जाकर लगा बेटी के साथ बेटी ने शोर मचाया तभी उनका साला खेत से भाग कर आया।

    खेतों पर काम कर रहे कई लोग आ गए, जिन्हें देखकर छोटेलाल भाग गया। बेटी ने सारी बात अपने मामा को बताई। जब वह काम से शाम को वापस आया तो मुझे जानकारी दी गई। पुलिस ने मामला छेड़छाड़ में दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन पीड़िता ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिये बयान में छोटे लाल द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही।

    इसके बाद मामले को दुष्कर्म में तरमीम कर दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिस पर न्यायालय में छोटेलाल पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया।

    न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद छोटेलाल को दोषी पाते हुए उसे सज़ा सुनाई है।