मीटर के साथ 'खेल' कर उपभोक्ता से जबरन वसूला जा रहा था बिल, इंजीनियर-SDO समेत चार के खिलाफ मुकदमे के आदेश
बदायूं में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता और एसडीओ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस्लामनगर निवासी आसिफ सिद्दीकी ने गलत बिलिंग और धोखाधड़ी की शिकायत की थी जिसमें उनके पिता के नाम पर लगे मीटर को किसी और के नाम पर दिखाया गया और उनसे जबरन वसूली की गई। न्यायालय ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मौहम्मद तौसीफ रजा ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता और एसडीओ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
इस्लामनगर कस्बे के मुहल्ला लालबाग निवासी आसिफ सिद्दीकी का कहना है कि उनके पिता असलम के नाम पर घरेलू कनेक्शन लगा हुआ था। मीटर रीडर अनुज शर्मा लगातार गलत बिल निकाल रहा था और विद्युत विभाग के अधिकारी लगातार उस बिल को अगले बिल में समायोजित करने का आश्वासन दे रहे थे। कई बार ऐसा हो चुका था।
इसके बावजूद लगातार विद्युत विभाग की ओर से फर्जी निकाला जा रहा था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके यहां जो मीटर लगा हुआ है। वह सर्वा गांव निवासी किसी नन्ही देवी पत्नी गुड्डू के नाम से स्वीकृत है जबकि उनका किसी नन्ही देवी से संबंध नहीं था और न ही आसपास कोई इस नाम की महिला रहती है। इसके बावजूद उसके नाम से बिल जारी किया जा रहा था और उनसे वसूली की जा रही थी।
इस संबंध में उन्होंने अधिशासी अभियंता नरेंद्र सिंह से शिकायत की तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने नन्ही देवी के नाम वाला मीटर उनके पिता असलम के नाम पर कर दिया और जबरन उसका बिल वसूला गया। वह लगातार अपना बिल भी जमा करते आ रहे थे।
इसके बावजूद उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी अनिल कुमार, टीजी-टू सुधीर वर्मा और मीटर रीडर अनुज शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।