योगी सरकार ने फिर से शुरू की ये योजना, मिलेंगे 20 हजार रुपये; जानें पात्रता और आवेदन का तरीका
Shadi Anudan Yojna उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना फिर से शुरू की है। अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेजी जाएगी। योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

संवाद सहयोगी, आजमगढ़। शहर से लेकर गांवों तक समाज के निचले तबके के गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने में अक्सर समस्याएं खड़ी होती रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अति महत्वाकांक्षी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना फिर से शुरू कर दी है।
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लोगों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना में पंजीयन की शुरुआत हो गई है। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद सत्यापन, पात्रता शर्तों के आधार पर अनुदान की धनराशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। प्रस्तुत है विस्तृत रिपोर्ट...।
ऐसे करें आवेदन
शादी अनुदान योजना के लिए आनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। जनसुविधा केंद्रों, कैफे या स्वयं आवेदन करने की सहूलियत मिलती है। योजना व धनराशि समेत अन्य किसी जानकारी के लिए सीधे गीता नगर रेलवे क्रासिंग के सामने विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
योजना की पात्रता और शर्तें
- शादी की तिथि के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य। दूसरे किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक की आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र की संख्या आनलाइन आवेदन में अंकित करनी होगी।
- लाभार्थी की बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला या दिव्यांगजन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
- एक ही परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को शादी अनुदान योजना का लाभ मिलेगा।
- आनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। किसी कमी पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।
- लाभाथी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों या रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अधिकृत कोर बैंकिंग सिस्टम युक्त बैंक शाखा में होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
शादी-अनुदान योजना फिर शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। आवेदकों के आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उनकी जांच व पात्रता के आधार पर धनराशि मुहैया कराई जाएगी। ये प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने में मदद मिलेगी।
-मोती लाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
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