UP Govt: बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार दे रही पैसा, शुरू की ये योजना; जानें रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को 20000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। UP Shadi Anudan Yojana: शासन ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की है। आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शासन ने शादी अनुदान योजना शुरू की है। इच्छुक आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बताया योजना में सिर्फ आधार प्रमाणीकरण के बाद आवेदन की सुविधा है। योजना के तहत पात्र आवेदक के बैंक खाते में 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद भी कर सकते हैं आवेदन
बताया कि योजना (Marriage Grant Scheme) में आवेदक अपनी दो बेटियों के लिए अनुदानराशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद भी आवेदन किया जा सकता है। बताया योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 और शहरी में 56460 से कम होनी चाहिए। आवेदक वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने होंगे।
यहां पर जमा होंगे फॉर्म
बताया विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगअभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन फार्म तहसील व विकास खंड कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा बता दें उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह भी धूमधाम से कराती है। । सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए वधु को पैसे और गृहस्थी के जरूरी समान उपलब्ध कराती है।
कैसे करें आवेदन
इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।
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