आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव को सड़क जाम मामले में एक साल की जेल
आजमगढ़ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को 2006 के एक मामले में एक साल की सजा सुनाई है। रमाकांत यादव पर दीदारगंज में सड़क जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। अदालत ने उन्हें 3800 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए जिसके बाद अदालत ने रमाकांत यादव को दोषी पाया।

जागरण संवाददात, आजमगढ़। दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार काे फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद व फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 3,800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि छह अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने दो-ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे। रमाकांत यादव थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक के छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। जब थानाध्यक्ष ने रमाकांत यादव की बात नहीं मानी दीदारगंज-खेतासराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई।
इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत समेत तीन लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। दौरान मुकदमा दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 3,800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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