फर्जी पावर आफ अटार्नी दिखाकर लखनऊ में जमीन बेचने का झांसा, जमानत अर्जी खारिज
आजमगढ़ जिले में फर्जी पावर ऑफ अटार्नी दिखाकर जमीन बेचने के नाम पर पांच लाख रुपये की वसूली के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह की अदालत ने आखिरकार इस मामले सुनवाई के बाद आरोपित सैयद हसन रजा रिजवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फर्जी पावर आफ अटार्नी दिखाकर जमीन बेचने का झांसा देकर पांच लाख रुपये वसूल लिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह की अदालत ने एक आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी मुकदमा मोहम्मद अरशद निवासी मोहल्ला सीताराम शहर कोतवाली को आरोपित सैयद हसन रजा रिजवी निवासी आलिया कालोनी हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने लखनऊ स्थित एक जमीन का पावर आफ अटार्नी दिखाया। आरोपित सैयद हसन रिजवी ने वादी मुकदमा मोहम्मद अरशद से कहा कि यह जमीन लगभग काफी महंगी है। जिसे हम काफी कम कीमत पर दिला देंगे।
इस बात पर यकीन करके मोहम्मद अरशद ने आरोपित सैयद हसन रिजवी को 21 अप्रैल 2025 को पांच लाख रुपये दो गवाहों के सामने एडवांस के तौर पर दे दिया। तय किया गया कि तीन महीने में शेष धनराशि लगभग 10 लाख रुपये देकर बैनामा करा लिया जाएगा।
तीन महीने बीत जाने के बाद भी हसन राजा ने वादी मुकदमा से कोई संपर्क नहीं किया। तब वादी मुकदमा ने जब हसन रजा के बारे जानकारी की तो तो पता चला कि हसन राजा फ्राड किस्म का व्यक्ति है और उसकी दिखाई पावर आफ अटार्नी भी फर्जी थी।
इस मामले में शहर कोतवाली में चार सितंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी सैयद हसन राजा रिजवी को गिरफ्तार किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने आरोपित सैयद हसन रजा रिजवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।
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