जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री आवास अब उनको भी मिल सकेगा जिनके पास बाइक है। वे अब अपात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी चयन के लिए केंद्र सरकार ने पुराने मानकों को बदल दिया है।
पात्रता में बदलाव की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नए लाभार्थियों के चयन के लिए शुरू होने वाले सर्वे के संबंध में बैठक के दौरान दी। सभी खंड विकास अधिकारियों के अलावा प्रत्येक ब्लाक की पांच-पांच ग्राम पंचायतों से उनके पंचायत सचिव भी बैठक में शामिल हुए।
सर्वे शुरू करने की संभावित तारीख 17 सितंबर बतायी गई। इससे पहले ग्राम पंचायतों में खुली बैठक ग्राम प्रधान व पंचायत सचिवों को करानी है। नई गाइड लाइन में उनको अपात्र माना जाएगा जिनके पास तीन या चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत तीन या चार पहिया (ट्रैक्टर) कृषि उपकरण होगा।
50 हजार रुपये से ऊपर का किसान क्रेडिट कार्डधारक व परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होगा तो अपात्र होगा। 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक आय वाले, ढाई एकड़ व उससे अधिक सिंचित भूमि व जिसके नाम पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि होगी वे प्रधानमंत्री आवास के लाभ से बाहर माने जाएंगे।
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