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    नाबालिग चला रहा था बाइक, ARTO ने रोका तो ना इंश्योरेंस मिला...ना ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट; काट दिया 43 हजार का चालान

    Updated: Wed, 26 Feb 2025 07:06 PM (IST)

    औरैया में बिना हेलमेट बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के नाबालिग द्वारा बाइक चलाने पर एआरटीओ ने 43 हजार रुपये का चालान किया है। बाइक का मालिक कानपुर देहात का रहने वाला है। एआरटीओ ने बाइक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना दिबियापुर पुलिस को तहरीर दी है। इटावा की घटना के बाद एआरटीओ ने ऐसे बाइक चलाने वालों किशोरों के खिलाफ अभियान चलाया है।

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    एआरटीओ ने 43 हजार रुपये का चालान किया। जागरण

    जागरण संवाददात, औरैया। फफूंद रोड पर बिना हेलमेट, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के नाबालिग द्वारा बाइक चलाने में एआरटीओ ने 43 हजार रुपये का चालान किया है। बाइक को एक किशोर चला रहा था। उसका एक साथी भी बाइक पर सवार था।

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    एआरटीओ ने बाइक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना दिबियापुर पुलिस को तहरीर दी है। मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। बाइक का मलिक कानपुर देहात के सिकंदरा का रहने वाला है। दो दिन पहले अपनी ससुराल आया था। बाइक उसे ससुराल से दहेज में मिली थी।

    जनपद इटावा थाना ऊसराहार के सरसईनावर मार्ग पर रुद्रपुर चौराहे के पास एक बाइक पर सवार पांच किशोर 20 फरवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे आगे जा रहे वाहन से टकरा गए थे जिसमें चार किशोरों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एआरटीओ ने ऐसे बाइक चलाने वालों किशोरों के खिलाफ अभियान चलाया है।

    25 फरवरी की दोपहर एआरटीओ सुधेश तिवारी फफूंद मार्ग पर जा रहे थे। इसी दौरान एक किशोर गलत तरीके से बाइक चलाते दिखाई दिया। उन्होंने पीछा करते हुए बाइक सवार की फोटो खींच कर जांच की। जांच के दौरान बाइक का बीमा आठ नवंबर वर्ष 2021 को व प्रदूषण प्रमाण पत्र पांच मई 2021 को खत्म हो गया था।

    इसके अलावा बिना हेलमेट व नाबालिग द्वारा बाइक चलाने पर 43 हजार रुपये का चालान काट दिया। बाइक का मालिक कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बा के मुहल्ला गांधी नगर निवासी मोहम्मद फहीम पुत्र मोहम्मद रईस है।

    मोहम्मद फहीम से बात करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। उसके पिता मोहम्मद रईस ने बताया कि बेटे मोहम्मद फहीम की ससुराल सदर कोतवाली के गांव खानपुर में है। वह 24 फरवरी को खानपुर गया था। वहां रिश्तेदार का एक लड़का उसकी बाइक किसी काम से ले गया था।

    रईस उस रिश्तेदार लड़के का नाम नहीं बता सके जो उनके बेटे की बाइक लेकर गया था। उन्होंने बताया कि फहीम घर के बाहर गुमटी रखकर दुकान करता है।

    इन बिंदुओं पर हुआ चालान

    लाइसेंस न होने पर पांच हजार रुपये
    प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10 हजार रुपये
    बीमा न होने पर दो हजार रुपये
    बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये
    नाबालिग द्वारा बाइक चलाने पर 25 हजार रुपये

    ट्रैक्टर ट्राली पर ठोका जा चुका है दस लाख का जुर्माना

    गत 22 जनवरी को एआरटीओ सुधेश तिवारी कानपुर-इटावा हाई पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी गांव मिहौली के पास ट्रैक्टर ट्राली में ट्रेन का पहिया लगा देखकर उसे रोक लिया था। जांच के बाद उस पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

    दूसरे को वाहन देने से पहले सहमति प्रमाण पत्र जरूरी

    एआरटीओ सुधेश तिवारी ने बताया कि अगर आपकी बाइक कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम से ले जा रहा है तो इसके लिए मालिक का सहमति प्रमाण पत्र जरूरी है। पकड़ने जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ चालान काटे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 199ए (1) व (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    पहले भी दो बाइक का कट चुका है 54 हजार रुपये का चालान

    12 फरवरी को शहर के दिबियापुर रोड पर एक बाइक पर चार नाबालिग जा रहे थे। किसी उनकी फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दी। यातायात नियमों का उल्लंघन होने की जानकारी के बाद परिवहन विभाग ने 33500 का चालान किया।

    इससे पहले 26 जनवरी को एक बाइक पर सात नाबालिग छात्र सवार होकर जिला पंचायत उच्चतम माध्यमिक विद्यालय रुरुगंज के सामने से गुजरे थे। फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के बाद परिवहन विभाग ने संज्ञान लेकर 20500 हजार रुपये का चालान काटा था।

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