विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

UP Traffic Police : नाबालिगों के वाहन चलाने पर पुलिस सख्त, अब सीधे होगी FIR- इतने हजार का लगेगा जुर्माना

By Jagran NewsEdited By: Mohammed Ammar
Published: Fri, 05 Jul 2024 11:03 PM (IST)

पुलिस अफसरों ने कहा है कि अभिभावक भी विशेष ध्यान रखें। स्कूल में प्रबंधक और प्रधानाचार्य बच्चों की निगरानी करें। ...और पढ़ें

नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर पुलिस ने सख्ती अपना ली है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर पुलिस ने सख्ती अपना ली है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. नाबालिगों के वाहन चलाने पर पुलिस सख्त, होगी एफआइआर
  2. पकड़े जाने पर अभिभावक अथवा वाहन स्वामी पर होगा मुकदमा
  3. 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगेगा

जागरण संवाददाता मुरादाबाद। सड़क पर नाबालिगों के वाहन संचालन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। अभिभावकों को स्पष्ट निर्देश है कि 18 साल की आयु पूरी करने तक बच्चों को कोई भी वाहन चलाने को न दें। चेकिंग में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। अभिभावकों को सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

(यातायात पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों, स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्यों से अपील की है कि 18 साल से कम आयु के किशोर को कोई भी वाहन संचालन के लिए न दें। इससे कम आयु के व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में ठीक नहीं है।

18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा व जुर्माना

-अभिभावक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा हो सकता है।

- 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये तक जुर्माना किया जायेगा।

-12 माह के लिए वाहन को रद्द किया जायेगा। -

-अपराध कराने वाले बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।

अभिभावकों व सभी लोगों से अपील है कि 18 साल की आयु पूरी होने तक किसी भी बच्चे को दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने को न दें। चेकिंग में पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए एहतियात बरतें।

डा. सुभाष चंद गंगवार, एसपी यातायात मुरादाबाद।

यह भी पढ़ें : Bulldozer Punishment : यूपी के इस जिले में दुकानों और घरों पर चलेगा बुलडोजर, अफसरों ने कार्रवाई के दे दिए आदेश