Auriya News: पांच वर्षीय मासूम के साथ 14 वर्षीय किशोर ने किया दुष्कर्म, आरोपित हिरासत में
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक किशोर पर पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।

संवाद सूत्र,जागरण,अछल्दा(औरैया)।थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोर ने घर के बाहर खेल रही साढ़े पांच वर्षीय मासूम को चाचा के घर ले जाकर छत पर सोमवार शाम 5.30 बजे दुष्कर्म किया। मासूम जब घर पहुंची तो उसने रोते हुए स्वजन को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएचसी भेजा। साथ ही किशोर को हिरासत में लिया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह साथ में खेल रहा था। खेल-खेलते उससे यह हो गया।
क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम एक साढ़े पांच वर्षीय मासूम बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी। तभी पड़ोसी 14 वर्षीय किशोर उसे बहला फुसलाकर चाचा के घर ले गया। जहां छत पर उसके साथ दुष्कर्म किया। वर रोती हुई घर आई और स्वजन को जानकारी दी। स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने मौके पर पहुंचे। स्वजन से घटना के संबंध में जानकारी ली और आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर थाने लाई। मासूम चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। चिकित्सक ललित मोहन ने प्राथमिक परीक्षण बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया है। मासूम की हालत स्थिर बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी पी प्रत्यूष मिश्रा ने बताया कि मेडिकल के लिए किशोरी को भेज दिया गया है। 14 वर्षीय पड़ोसी किशोर से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है।
इधर, किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
फफूंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब सात वर्ष पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी विजय सिंह परिहार उर्फ काजू ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई। इसमें लिखा कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री से ग्राम फतेहपुर लखमी निवासी विजय सिंह उर्फ काजू ठाकुर फोन से बात किया करता था। 22 मई 2018 की रात्रि 12 बजे काजू ठाकुर उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। 24 मई 2018 को आरोपित के साथ लड़की बरामद हुई। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए।
विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम में चला व सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने का पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड की जमा धनराशि में से आधी पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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