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    Amroha News: कोर्ट ने युवक की हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, कुल्हाड़ी से काट कर कर उतारा था मौत के घाट

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    अमरोहा जिले की अदालत ने छह साल पहले गजरौला के एक फार्म हाउस में हुई युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी योगेंद्र फौजी ने नशे में कुल्हाड़ी से मोनू नामक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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    कोर्ट ने युवक की हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने युवक की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह साल पहले गजरौला के वर्मा फार्म हाउस में यह घटना हुई थी। कुल्हाड़ी से युवक की गर्दन काटकर हत्या करने युवक पर अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    घटना गजरौला थानाक्षेत्र के गांव गुलालपुर स्थित वर्मा फार्म हाउस पर 25 अप्रैल 2019 को हुई थी। जनपद बुलंदशहर में थाना स्याना क्षेत्र के गांव घंसूरपुर निवासी मोनू ने नोएडा के गांव कामबक्शपुर निवासी नरेंद्र कुमार, गांव तीमरपुर निवासी दिनेश प्रधान व गणपत गुर्जर के साथ यह फार्म हाउस ठेके पर लिया था तथा यहां खेती करते थे। 25 अप्रैल 2019 को मोनू मजदूरों के साथ फार्म हाउस में गेहूं की कटाई के लिए गए थे।

    इस दौरान दिनेश प्रधान और गणपत अपने गांव के कुछ मजदूरों को लेकर आए थे। जिनमे योगेंद्र फौजी भी शामिल था। उस दौरान योगेंद्र फौजी नशे में था तथा लोगों को गाली दे रहा था। मोनू ने विरोध किया था तो विवाद बढ़ने पर नरेंद्र प्रधान ने मामला शांत करा दिया था। कुछ देर बाद मोनू फार्म हाउस परिसर में पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया था। इसी दौरान योगेंद्र फौजी ने कुल्हाड़ी से मोनू की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी तथा फरार हो गया था। मौके पर पहुंचे लोग मोनू को गढ़मुक्तेश्वर अस्पताल लेकर पहुंचे था जहां चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया था।

    इस मामले में गजरौला पुलिस ने मृतक मोनू के तहेरे भाई प्रेमपाल की तहरीर पर योगेंद्र फौजी के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी तथा योगेंद्र को जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। अब गुरुवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। योगेंद्र को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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