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    बि‍जली बकाएदारों के लिए 'गोल्‍डन चांस': OTS में 100% ब्याज माफी, मूलधन में भी छूट, मौके का उठाएं लाभ

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    बिजली बकाएदारों के लिए सुनहरा अवसर! एकमुश्त समाधान (OTS) योजना के तहत, सरकार ब्याज पर 100% और मूलधन पर 25% तक की छूट दे रही है। यह योजना आज से शुरू हो रही है। बकाया चुकाने का यह एक बेहतरीन मौका है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को उठाना चाहिए।

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    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सोमवार से बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत बकाएदार अपने बिजली बिल जमा कर छूट का लाभ उठा सकेंगे। विभाग ने इस योजना के लिए व्यापक तैयारी की है। बकाया बिल जमा करने के लिए 70 बिजलीघर उपकेंद्रों पर काउंटर खोले गए हैं, साथ ही शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

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    इन शिविरों में बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ता और अन्य बकाएदार अपना पंजीकरण कराकर बकाया बिल जमा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता एक माह के भीतर बकाया बिल जमा करते हैं, तो उन्हें शत-प्रतिशत ब्याज के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। जिले में लगभग 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2.90 लाख घरेलू कनेक्शनधारक हैं।

    वर्तमान में 1,16514 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 241 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग ने बकाएदारों से भुगतान की अपील की है, लेकिन कई उपभोक्ता अब तक भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ओटीएस योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जो तीन चरणों में 28 फरवरी तक चलेगी।

    योजना के तहत घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को विभाग में पंजीकरण कराकर एक माह के भीतर भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज और मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहला चरण 1 से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगा। इस अवधि में उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिविर सुबह 10 बजे से 70 बिजली उपकेंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे।

    बिजली चोरी में फंसे 1,150 लोगों भी मिलेगा लाभ

    प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी में फंसे 1,150 लोगों पर विभाग का 14 करोड़ रुपये बकाया है। जिनसे वसूली के लिए आरसी भी जारी की गई है, लेकिन बिजली राहत योजना उनके लिए फायदे का सौदा है। वह भी पंजीकरण कराकर ब्याज और मूल बिल में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

    78.38 करोड़ का ब्याज होगा माफ

    प्रभारी अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिलेभर में 1,16,514 उपभोक्ताओं पर 241 करोड़ रुपये बकाया है। जिसमें 153 करोड़ रुपये का एरियर व 78.38 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। अगर यह उपभोक्ता बिजली राहत योजना में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल जमा करते हैं तो ब्याज का 78.38 करोड़ रुपये माफ होगा।

     

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