UP News: पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाला; SP कार्यालय पहुंची महिला, बोली- दूसरी लड़की से चल रहा प्रेम-प्रसंग
अमरोहा में एक महिला ने एसपी को शिकायती पत्र दिया है। महिला का आरोप है कि एक बार उसके पति ने ट्रिपल तलाक दिया फिर हवाला कराने के बाद वह उसके साथ रहने लगी। अब दो साल बाद पति ने दोबारा से ट्रिपल तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। महिला ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अमरोहा में दंपती के बीच अलगाव का अनोखा मामला सामने आया है। पति ने एक बार तलाक (Tripple Talaq) बोल दिया और तीन महीना तक बात नहीं की। हालांकि इस दौरान पति-पत्नी एक ही घर में रहते रहे। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ तो विवाहिता का हलाला कराया गया।
दोबारा निकाह कर वह पति-पत्नी के रूप में रहने लगे, लेकिन दो साल बाद पति ने फिर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर आरोपी पति व ससुराल वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की गुहार लगाई है।
महिला को ससुराल में किया जाता था प्रताड़ित
मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। किसान ने अपनी बेटी की शादी जनपद बुलंदशहर के थाना व कस्बा गुलावटी निवासी युवक के साथ की थी। शादी में मायके वालों ने काफी दान-दहेज दिया था। आरोप है कि विवाहिता को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसने तीन बच्चों को जन्म भी दिया। इस दौरान पति का प्रेम प्रसंग दूसरे संप्रदाय की युवती से शुरू हो गया। विवाहिता ने इसका विरोध किया तो घर में तनाव बढ़ गया।
एक बार के बाद पति ने पत्नी को दोबारा तलाक दिया
आरोप है कि सितंबर 2021 में पति ने पत्नी को एक बार तलाक (Tripple Talaq) बोलकर संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन दोनों एक ही घर में रहते रहे। तीन महीने तक दोनों के बीच सुलह नहीं हुई। जनवरी 2022 में रिश्तेदारों ने दोनों के बीच सुलह कराया तो तीन महीने की समयावधि बीतने के बाद शरीयत के मुताबिक, विवाहिता का हलाला कराया गया। आरोप है कि परिवार के युवक के साथ महिला का हलाला 11 जनवरी 2022 को कराया गया था। जिसके बाद पति से दोबारा निकाह हुआ।
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पत्नी का आरोप- पति का चल रहा प्रेम-प्रसंग
पिछले दो सालों से दंपती के बीच कुछ ठीक चलता रहा। अब विवाहिता का आरोप है कि पति का प्रेम प्रसंग दूसरे संप्रदाय की युवती के फिर भी चलता रहा। दोनों शादी की तैयारी करने लगे। उस काम में उसके स्वजन भी साथ देते रहे। जब विवाहिता ने इसका विरोध जताया तो 28 अक्टूबर 2024 को पति ने विवाहिता के मायके वालों की मौजूदगी में तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। लिहाजा वह बेटी को घर ले आए।
अब पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर आरोपी पति व ससुराल वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।
क्या कहता है शरीयत कानून?
रजा रुयते हिलाल कमेटी जोया के सचिव कारी मैराज ने बताया कि दंपती के बीच कोई विवाद होने के बाद यदि पति एक बार तलाक बोल देता है तो उसे तलाक-ए-हसन कहा जाता है। इसमें यदि एक महीना के भीतर पति अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग ले तथा पत्नी उसे माफ कर दे तो निकाह या हलाला की जरुरत नहीं होती। यदि दोनों के बीच तीन महीना का समय बगैर माफी व समझौता के बीत जाता है तो स्वतः ही तीन तलाक हो जाता है। जिसके बाद शरीयत के मुताबिक हलाला व फिर निकाह कराया जाता है। हालांकि सरकार ने तीन तलाक कानून पास कर इस कुप्रथा पर रोक लगाने का सराहनीय कदम उठाया है।
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