अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को सात साल की कैद, कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमरोहा की अदालत ने झोलाछाप डॉक्टर शमीम को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सात साल की कैद सुनाई। शमीम ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर प्रयागराज ले गया था। पीड़िता के परिवार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। अदालत ने शमीम को दोषी पाया और सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। एक विशेष अदालत ने अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में झोलाछाप डॉक्टर शमीम को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इस गांव में मुरादाबाद जनपद के कांठ थानाक्षेत्र के गांव रवतापुर नवादा निवासी शमीम गांव में क्लिनिक चलाता था। झोलाछाप शमीम ने गांव के ही किसान की नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया था। 11 जुलाई 2019 को शमीम ने किशोरी को बहलाकर प्रयागराज ले गया।
वहीं, स्वजन ने इस मामले में शमीम के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। तलाशी के दौरान किसान को पता चला कि शमीम उसकी बेटी को ले गया है। किसान ने जब शमीम के घर जाकर बेटी के बारे में जानकारी की तो स्वजन ने गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया था। बाद में किसान व उनके स्वजन ने शमीम को प्रयागराज हाईकोर्ट के गेट से पकड़ लिया और नाबालिग बेटी को भी बरामद कर लिया था।
उधर, हंगामा होने पर प्रयागराज पुलिस आ गई थी। शमीम ने अपने अपहरण करने की बात कहकर किशोरी के पिता समेत छह लोगों के विरुद्ध प्रयागराज के कैंट थाने में अपहरण के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। लिहाजा कैंट पुलिस ने किसान समेत छह लोगों को जेल भेज दिया था। जबकि कैंट पुलिस ने नौगावां सादात पुलिस से संपर्क कर किशोरी को उसके सुपुर्द कर दिया था।
किशोरी ने अपने बयान में शमीम पर बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। लिहाजा नौगावां सादात पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की और शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। बाद में किशोरी के स्वजन भी प्रयागराज में दर्ज हुई प्राथमिकी के मामले में जमानत पर छूट आए थे। अब अपहरण व दुष्कर्म के इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए शमीम को दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि अदालत ने शमीम को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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