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    बेटी की शादी के लिए रखा गेहूं 'डकार' गए अफसर; अदालत ने दिए जिला पूर्ति अधिकारी पर मुकदमे के निर्देश

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    अमरोहा में, अदालत ने किसान के गेहूं को फर्जी तरीके से नीलाम करने के आरोप में डीएसओ समेत चार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। र ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। किसान का गेहूं पकड़कर फर्जी तरीके से नीलामी कराने के आरोप में अदालत ने जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) समेत चार अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सीजेएम कोर्ट ने रजबपुर पुलिस को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

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    मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी कलां निवासी किसान महताब से जुड़ा है। महताब के अनुसार दिसंबर 2024 में बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु वह 28 नवंबर 2024 को गेहूं बेचने गजरौला मंडी जा रहे थे।

    आरोप है कि हाईवे पर रजबपुर थाने के पास पूर्ति निरीक्षक ने गेहूं लदी गाड़ी को रोक लिया और उसे छोड़ने के बदले रुपये मांगे। इंकार करने पर गाड़ी थाने ले जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

    महताब का आरोप है कि गाड़ी में लदा गेहूं उनके सामने तौल कराया गया, जिसका वजन 119 क्विंटल 50 किलो था, लेकिन प्राथमिकी में केवल 100 क्विंटल दर्शाया गया। इस तरह 19.5 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया।

    बाद में पुलिस जांच में गेहूं सरकारी खाद्यान्न नहीं पाया गया, जिस पर पुलिस ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके बावजूद मंडी समिति के तत्कालीन प्रभारी सचिव अरविंद कुमार ने 9 अप्रैल 2025 को किसान को नोटिस जारी किया।

    गेहूं रिलीज कराने के लिए महताब ने 19 मई 2025 को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत के निर्देश पर मंडी सचिव ने बताया कि 14 मई 2025 को 1,800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की नीलामी कराई गई, जबकि उस समय बाजार भाव करीब 2,600 रुपये प्रति क्विंटल था। यह नीलामी जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश पर किए जाने की बात भी स्वीकार की गई।

    महताब का आरोप है कि जिला पूर्ति अधिकारी, मंडी सचिव अरविंद कुमार, पूर्ति निरीक्षक शौदान सिंह और सहायक पूर्ति निरीक्षक संजय मिश्रा ने मिलकर 19.5 क्विंटल गेहूं का गबन किया और फर्जी नीलामी के जरिए करीब 70 हजार रुपये हड़प लिए।

    पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर महताब ने अपने अधिवक्ता जुल्फेकार अली के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने चारों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

     

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