Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:40 PM (IST)
अमेठी में विस्फोटक अधिनियम के तहत सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर जिलाधिकारी ने तीन आतिशबाजी लाइसेंस रद्द कर दिए। यह कार्रवाई एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। डीएम संजय चौहान ने बताया कि दीपावली पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने अन्य लाइसेंस धारकों के लिए भी जांच के निर्देश दिए हैं ताकि सुरक्षा मानकों का पालन हो।
जागरण संवाददाता, अमेठी। विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर जिलाधिकारी ने जिले के तीन आतिशबाजी लाइसेंस धारकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई संबंधित एसडीएम एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।
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डीएम संजय चौहान की ओर से निरस्त किए गए लाइसेंस धारकों में गौरीगंज के राजगढ़ निवासी बाबू पुत्र अब्दुल लतीफ, मुसाफिरखाना के कस्थुनी पश्चिम निवासी मो. अख्तर पुत्र स्व. रमजान, मोहनगंज के तिलोई निवासी मो. शमीम पुत्र बफाती का नाम शामिल हैं।
डीएम ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं सीओ को निर्देशित किया है कि जिले के अन्य वैध आतिशबाजी लाइसेंस धारकों द्वारा विक्रय स्थल पर निर्धारित बिंदुओं के अनुसार आवश्यक जांच की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में किसी भी स्तर पर सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। दीपावली पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और नियमों के अनुरूप संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
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