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    यूपी के इस जिले में अब सरकारी कार्यालयों में महिला उत्पीड़न करने वालों की खैर नहीं; हो गया यह इंतजाम

    By Dileep Maan SinghEdited By: Mohammed Ammar
    Updated: Fri, 06 Oct 2023 08:39 PM (IST)

    महिलाओं के संरक्षण लिए कई कानून होने के बाद भी अभी भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न थम नहीं रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें महिला को किसी न किसी प्रकार से उत्पीड़ित किया जा रहा है। मामलों को बढ़ते देख महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आंतरिक परिवाद समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

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    यूपी के इस जिले में अब सरकारी कार्यालयों में महिला उत्पीड़न करने वालों की खैर नहीं

    जागरण संवाददाता, गौरीगंज, (अमेठी) : अब सरकारी व निजी संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं के साथ यदि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया गया, तो इस पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। इसके लिए महिलाओं को कार्यस्थल पर हर प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है।

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    यह समिति शासकीय कार्यालय, समिति, संस्थान, क्रय-विक्रय, दुकान, नर्सिंग होम, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, वितरण सेवा केंद्र, संगठन, मनोरंजन, प्रशिक्षण केंद्रों में गठित होगी। जहां दस या अधिक महिला अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त हैं। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराना है। इसके लिए डीएम के पास निदेशक महिला कल्याण का आदेश आया है।

    महिलाओं के संरक्षण लिए कई कानून होने के बाद भी अभी भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न थम नहीं रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें महिला को किसी न किसी प्रकार से उत्पीड़ित किया जा रहा है। मामलों को बढ़ते देख महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आंतरिक परिवाद समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

    कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने, सुगम वातावरण बनाने व सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू अधिनियम 2013 के तहत जिलास्तरीय स्थानीय परिवाद समिति का गठन जिले में भी किया गया है। जिसमें अध्यक्ष आश्रय गृह असैदापुर की संरक्षिका अनीता शुक्ला को बनाया गया।

    जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता नाईक और नीलम वर्मा को सदस्य बनाया गया। वही पदेन सदस्य और सचिव जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य को नियुक्त किया गया। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने गठित समिति को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पर अधिनियम-2013 के प्राविधानों के अनुसार दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया।