अवैध कोचिंग सेंटर पर प्रशासन का शिकंजा, बंद करने के लिए संचालक को एक सप्ताह का अल्टीमेटम
अमेठी में बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. राजेश द्विवेदी ने बताया कि अवैध कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए तहसील प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

जागरण संवाददाता, अमेठी। बिना पंजीकरण के बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। ऐसे कोचिंग सेंटरों पर बहुत जल्द नकेल कसी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. राजेश द्विवेदी ने बताया कि अवैध कोचिंग सेंटर का संचालन बंद करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
बताया कि कई कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण के सापेक्ष छात्रों की संख्या अधिक है, तो कई का नवीनीकरण नहीं हुआ है। ऐसे लोग नियमानुसार नवीनीकरण व पंजीकरण करा ले। अन्यथा निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान अपंजीकृत कोचिंग संचालित मिलने पर संचालक के विरुद्ध उप्र कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 यथा संशोधित प्राविधान अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि संचालित अवैध कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान की शिकायत दर्ज करने के लिए तहसील प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
गौरीगंज में राजकीय हाईस्कूल अफोइया के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार रविया मोबाइल नंबर- 7007450377, तिलोई में राजकीय इंटर कॉलेज राजाफत्तेपुर के प्रधानाचार्य विनोद कुमार पाण्डेय मो.नं.-7905625819 ने शिकायत की है।
वहीं, अमेठी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनारी कला के प्रधानाचार्य रत्नेश सिंह मो.नं.-8099231073 व मुसाफिरखाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज धरौली के प्रधानाचार्य सुनील कुमार विश्वकर्मा मो.नं.-9574121882 के दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है।
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