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    UP News: पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात साल की सजा, जानलेवा हमले के मामले में 34 वर्ष बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Updated: Tue, 07 Jan 2025 07:56 AM (IST)

    पूर्व विधायक पवन पांडेय को जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए जाने पर 34 साल बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अरविंद कुमार सिंह 26 जून 1990 को अपनी कार से साथी अनिल सिंह के साथ अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में ओवरटेक कर कार सवार पांच लोगों ने अधाधुंध उनकी कार पर गोलियां चलाई। दोनों के शरीर में कई जगह छर्रे लगे।

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    जनपद न्यायालय अंबेडकरनगर, पवन पांडेय की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। पूर्व विधायक पवन पांडेय को जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए जाने पर 34 साल बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए संबंधी आपराधिक प्रकरण) एवं अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने सजा के साथ ही उन पर 32 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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    अरविंद कुमार सिंह 26 जून 1990 को अपनी कार से साथी अनिल सिंह के साथ अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में ओवरटेक कर कार सवार पांच लोगों ने अधाधुंध उनकी कार पर गोलियां चलाई। दोनों के शरीर में कई जगह छर्रे लगे। दोनों मे भागकर किसी तरह जान बचाई।

    बसखारी थाने में दर्ज कराया था मुकदमा

    अरविंद ने पूर्व विधायक पवन पांडेय व जगदम्बा सिंह के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए बसखारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जगदंबा सिंह की मौत हो गई।

    कोर्ट ने दोषी पाते हुए सुनाई सजा

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्तों को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त पवन पांडेय पर जानलेवा हमले समेत अन्य में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

    दिव्यांग पर हमले में तीन नामजद समेत पांच पर केस

    संवाद सूत्र, जलालपुर। घर में घुसकर दिव्यांग पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने तीन नामजद समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है।

    भस्मा गांव की सुमित्रा देवी के दिव्यांग पुत्र नन्हेलाल पर गत वर्ष गांव के सचिन कुमार, अवनीश कुमार, अजय कुमार तथा दो अज्ञात पहुंचे और गाली देने लगे। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। महिला दिव्यांग पुत्र को लेकर घर में भागी तो आरोपित घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट कर जानलेवा हमला किया। गुहार पर ग्रामीणों के पहुंचने भाग गए। पुलिस ने घटना स्थल देखा और जांच की।

    महिला ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही हैं। 

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