अंबेडकरनगर में पिता-पुत्र समेत तीन गैंगस्टरों की कुर्क 13 करोड़ की संपत्ति जब्त, गोवंश तस्करी कर अकूत धन किया था अर्जित
अंबेडकरनगर में गैंगस्टर पिता-पुत्र समेत तीन अपराधियों की 13 करोड़ रुपये की संपत्ति राज्य सरकार ने जब्त कर ली है। ये कार्रवाई गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई के बाद की गई। अब्दुल रकीब और उसके साथियों पर गोवंश की हत्या और तस्करी के माध्यम से अवैध धन अर्जित करने का आरोप है जिसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अपराध से अर्जित की गई पिता-पुत्र समेत तीन गैंगस्टरों की 13 करोड़ की कुर्क संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है। गैंगस्टर कोर्ट पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी के आदेश को बहाल किया गया।
जलालपुर के नगपुर के अब्दुल रकीब उर्फ पेहटूल वर्ष 2017 से अपराध में संलिप्त है, जो गैंग का लीडर है। इसका पुत्र अर्सेआलम और कटका के भियांव गांव के तनवीर अहमद वर्ष 2021 से गोवंशों के कारोबार में शामिल हो गए थे। आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए गोवंश की हत्या करके मांस को बेचने, गोवंश को पकड़कर वाहन से अंतरजनपदीय तस्करी का कारोबार करके अवैध अकूत धन अर्जित किया गया था।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ वर्ष 2022 में गैंग्सटर का मुकदमा दर्ज किया था। अपराध से काफी संपत्ति अर्जित की गई थी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर 24 जुलाई 2023 को कुर्क किया गया था। इसके उपरांत मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश कुमार शुक्ल ने राज्य सरकार के पक्ष में गैंग्सटरों की भूमि जब्त करने का तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अब्दुल रकीब की पांच करोड़, अर्सेआलम की सात करोड़ व तनवीर की एक करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया।
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