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    जांच में 40 नमूने फेल पाए जाने पर दुकानदारों पर कार्रवाई, विक्रेताओं पर लगा 5.45 लाख रुपये का जुर्माना

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:44 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 40 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल पाए। मिलावट और निम्न गुणवत्ता के चलते दुकानदारों पर एडीएम न्यायालय ने कुल 5.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे दूध पनीर खोया और मिठाइयों में गड़बड़ी पाए जाने पर की गई जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

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    40 नमूने फेल होने पर विक्रेताओं पर 5.45 लाख रुपये जुर्माना।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा संकलित नमूने की प्रयोगशाला जांच कराने 40 खाद्य पदार्थ फेल पाए गए। इन खाद्य के आरोपित दुकानदारों, थोक विक्रेताओं एवं निर्माता के खिलाफ विभाग अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था।

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    एडीएम डॉ. सदानंद गुप्त ने आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर पांच लाख 45 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रयोगशाला में उक्त नमूने अधोमानक, मिथ्याछाप, वाह्य तत्व युक्त पाए गए थे।

    ड्राई फ्रूट में खामियां

    अधोमानक एवं मिलावटी मिल्ककेक बेचने वाले अन्नावां के राधेश्याम सोनी पर 25,000 रुपये, मिथ्याछाप नमकीन बेचने वाले मधुपुर मीरनपुर के हिमांशू गुप्त पर 25,000 तथा विक्रेता राहुल गुप्त पर पांच हजार, अधोमानक मखाना बेचते अकबरपुर के पंकज वर्मा पर 10,000 और मिथ्याछाप नमकीन बेचते शहजादपुर के अभिषेक पर 15,000 जुर्माना लगाया गया है।

    कलेक्ट्रेट के निकट अधोमानक आइसक्रीम बेचते किशन लाल गुर्जर पर 8,000, अधोमानक किशमिश बेचते जलालपुर के श्याम बाबू पर 10,000, अधोमानक टोमैटो सास बेचते पुंथर के मोहम्मद माजिद पर 10,000, अधोमानक छुहारा बेचते सैदापुर के नरेंद्र वर्मा पर 14,000, अधोमानक किशमिश बेचते रामनगर के कपिलदेव पर 12,000, मनीष उर्फ बब्लू पर 2,000 रुपये, अधोमानक मूंगफली दाना बेचते जमालपुर चौराहा जलालपुर के राहुल गुप्त पर 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।

    दूध में मिली कमियां

    अधोमानक दूध बेचने वाले भियांव के आदित्य सिंह पर 22,000 रुपये, राज यादव पर 28,000, पोषण डेयरी निबियहवा पोखरा के प्रमोद रंजन पर 25,000, रवि कैफे हाउस स्टेशन रोड मालीपुर के बद्री प्रसाद पर 5,000 और इंदईपुर बाजार के संजय कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा है।

    वहीं, भिटौरा उत्तर किछौछा के सुनील वर्मा पर 11,000, मकरही के मंशाराम यादव पर 12,000, चिंतौरा चौराहा टांडा के उमानाथ पर 12,000, मीरानपुर के विशाल यादव पर 11,000 तथा आसोपुर टांडा के सिराज अहमद पर 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।

    अधोमानक पनीर

    अधोमानक पनीर बेचते आरोपुर आलापुर के अभिषेक मौर्य पर 10,000 रुपये, राजेसुल्तानपुर के दिवाकर सोनकर पर 10,000, अरिया बाजार के शीतला प्रसाद पर 10,000, महरुआ बाजार के प्रदीप कुमार पर 8,000, मिलावटी छेना रसगुल्ला, अधोमानक छेना पनीर बेचते आराध्या स्वीट्स हाउस घाघूपुर अन्नावां के राजीव सिंह पर 55,000, तथा विजयगांव में अनुभव रंजन त्रिपाठी पर 10,000 रुपये अर्थदंड लगा है।

    अधोमानक खोया

    अधोमानक खोया बेचते वर्मा डेयरी विद्युतनगर के दिनेश कुमार पर 13,000 रुपये, विक्रेता अंकित पर 2,000, गन्नीपुर के अरूण कुमार मिश्र पर 10,000, देवरिया बाजार के संतोष कुमार पर 10,000, रामनगर की सुभावती देवी पर 10,000, खोया-पनीर बेचते बरूआ जलाकी के अंकेश वर्मा पर 25,000 रुपये अर्थदंड लगा है।

    मिलावटी व अधोमानक मिठाईयां

    मिलावटी छेना मिठाई बेचते जलालपुर के सुरेश कुमार पर 12,000 रुपये, वाह्य पदार्थयुक्त छेना रसगुल्ला बेचते बंगाली स्वीट हाउस अन्नावां के परिमल राय पर 12,000, अधोमानक बर्फी बेचते रगड़गंज के कृष्ण मोहन पर 12,000 और अधोमानक व मिलावटी क्रीम बेचते बसखारी के श्यामसुंदर उर्फ श्यामू पर 10,000 जुर्माना लगाया गया है।

    अधोमानक पेड़ा बेचते रामनगर में बिंदा प्रसाद पर 11,000, अधोमानक बूंदी लड्डू बेचते जलालपुर के रमन मद्धेशिया पर 12,000 रुपये अर्थदंड लगा है।

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