कोली व पंढेर को फांसी के खिलाफ सुनवाई टली, निठारी कांड में दर्जनों लड़कियों से दुष्कर्म व हत्या का मामला
Nithari Kand Kothi निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई पांच जुलाई के लिए टल गई है। दोनो पर निठा ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई पांच जुलाई के लिए टल गई है। कोली के अधिवक्ता के अनुरोध पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
हालांकि पंढेर के अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का विरोध किया, लेकिन कोली के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने भी पक्ष रखा।
निठारी कांड में दुष्कर्म व हत्या का मामला
मामले के अनुसार, सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोप लगाया कि कोली ने दर्जनों लड़कियों को प्रलोभन देकर घर में बुलाया और दुष्कर्म व हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर नाले में फेंक दिया। निठारी की कई लड़कियों के लापता होने और नाले से कंकाल मिलने पर मीडिया में उछाल के बाद जांच में पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ।
सीबीआई कोर्ट ने 9 केसों में सुनाई फांसी की सजा
पंढेर की कोठी में केयरटेकर कोली गंभीर अपराध करता था। कोली को एक केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली फांसी पर अमल होने में देरी के कारण हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। अभी नौ केसो में सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील विचाराधीन है। पंढेर को दो केसों में फांसी व अन्य में आजीवन कारावास व अन्य सजा के खिलाफ अपील विचाराधीन है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।