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प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी कोर्ट के आदेश से हुए बहाल, आरोप पर किए गए थे निलंबित

प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा आदेश जारी कर डीपीओ मनोज कुमार राव की सेवा पुन बहाल कर दी। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में हाई कोर्ट की रिट याचिका का भी जिक्र किया गया है जिसके आधार पर उनकी सेवा पुन बहाल हुई।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 09 Apr 2022 12:04 PM (IST)Updated: Sat, 09 Apr 2022 12:04 PM (IST)
प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी कोर्ट के आदेश से हुए बहाल, आरोप पर किए गए थे निलंबित
मनोज कुमार राव को पुन: जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज के पद पर ही तैनाती की गई है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव को पुन: बहाल कर दिया गया है। वह एक बार फिर से डीपीओ प्रयागराज की कुर्सी पर बैठेंगे। शासन द्वारा 6 जनवरी 2022 को मनोज कुमार राव को निलंबित करते हुए उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय कौशांबी से संबद्ध किया गया था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब अपने निलंबन से क्षुब्ध होकर मनोज कुमार राव ने उच्च न्यायालय की शरण ली।

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डीपीओ ने इलाहाबाद उच्‍च न्यायालय में दाखिल की थी अपील

मनोज कुमार राव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने निलंबन के खिलाफ अपील दाखिल की और कोर्ट को बताया कि उनके ऊपर कोई शिकायत नहीं है, सजिशन उन्हें फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने मामले की गहनता से सुनवाई के बाद प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के 6 जनवरी 2022 के निलंबन आदेश को दिनांक 22 मार्च 2022 को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने डीपीओ के बहाली का आदेश दिया

न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश निरस्त किए जाने के बाद अनीता सी मेश्राम, प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर डीपीओ मनोज कुमार राव की सेवा पुन: बहाल कर दी। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में हाई कोर्ट की रिट याचिका का भी जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर उनकी सेवा पुन: बहाल हुई।

वापस मिली डीपीओ प्रयागराज की कुर्सी

मनोज कुमार राव को पुन: जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज के पद पर ही तैनाती की गई है। उनकी बहाली के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि मनोज राव को वही वेतन एवं परिलंब्धियां प्राप्त होंगी जो निलंबन दिनांक 6 जनवरी 2022 से ठीक पहले हुए प्राप्त हो रही थी। मनोज कुमार राव ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में मेरी कोई भी शिकायत नहीं थी। मुझे साजिशन निलंबित कराया गया था । लेकिन मुझे माननीय न्यायालय पर विश्वास था और माननीय न्यायालय द्वारा न्याय किया गया।

डीपीओ पर लगे थे आरोप

मनोज कुमार राव को प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता का आरोप में निलंबित किया गया था। बाल विकास एवं पुष्‍टाहार अनुभाग के संयुक्‍त सचिव महावीर प्रसाद गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्‍होंने आदेश में लिखा था कि जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव की शिकायत जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों ने भी की है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीपीओ पर लगे आरोप मामले की जांच अपर निदेशक वित्त दिनेश कुमार अग्रवाल और उप निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार कमलेश गुप्ता को सौंपी गई थी। मनोज पर कुंभ में 35 लाख रुपये गबन करने, अधीनस्थों और सीनियर्स का उत्पीड़न, वाहनों का गलत भुगतान, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले विवेक को आरोपमुक्त करने जैसे आरोप हैं।


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