Aligarh News: भाइयों को पीटते देखकर आहत हुई किशाेरी ने लगाई फांसी, पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था झगड़ा
एक किशोरी ने अपने तीन भाइयों को पीटते देखकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव कसेर में हुई। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संसू,जागरण दादों/अलीगढ़। Aligarh News: गांव कसेर में शुक्रवार की देर रात मां और भाइयों के साथ मारपीट से क्षुब्ध किशोरी ने घर में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। अपनी बहन की ससुराल में रह रहे एक युवक ने एक साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए थे। तब विवाद हुआ था। उस समय आरोपित युवक के मोबाइल में किशोरी के फोटो भी मिले थे।
गांव के लोगों ने मामला शांत कराकर युवक को अपने गांव से भगा दिया था। उसके बाद आरोपित युवक शुक्रवार को फिर से अपनी बहन की ससुराल गांव कसेर में आ गया था।
आरोप है कि युवक किशोरी के घर के आसपास ही बाइक से चक्कर लगा रहा था। जिसका किशोरी के भाई व मां ने विरोध किया। विरोध के बाद आरोपित युवक अपने रिश्तेदारों को लाठी-डंडा लेकर अपने साथ बुला लाया और किशोरी के भाई सोनू, अजीत व पवन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जब किशोरी की मां मंजू देवी ने अपने बेटों को बचाने का प्रयास किया तो उक्त लोगों ने उसने साथ भी मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया।
पुलिस ने चारों को भेजा सरकारी अस्पताल
सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों को छर्रा के सरकारी अस्पताल भेज दिया। घर पर किशोरी अकेली रह गई। किशोरी को लगा कि उसकी वजह से मां और भाइयों के साथ मारपीट हुई है। इसी बात से झुब्द होकर किशोरी ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। दोबारा से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रात्रि को ही भेज दिया था। शनिवार को फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।
सड़क दुर्घटना में महिला की मृत्यु में बीमा कंपनी को भुगतान के आदेश
सड़क दुर्घटना में महिला किसान की मृत्यु के मामले में स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। हरदुआगंज के गांव बरौठा मीना उर्फ मारी पत्नी तेजवीर ने सेंटर प्वाइंट स्थित ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक के विरुद्ध वाद डाला था। इसमें कहा था कि 15 मार्च 2017 को उनकी सास राजवती नगलिया सल्लू हाईवे पर सड़क पार कर रही थीं। तभी बस चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें उनकी मृत्यु हो गई। मामले में गभाना थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। राजवती परिवार की मुखिया थीं और किसान थीं।
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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना पाने की हकदार थीं। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। ये कहते हुए याचिका रद कर दी कि मीना मृतका पर आश्रित नहीं थीं। इसके बाद न्यायालय की शरण ली। स्थायी लोक के अध्यक्ष शंकर लाल, वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव, सदस्य आरती की पीठ ने निर्णय सुनाया है। इसमें बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये पीड़िता की याचिका रद किए जाने की तिथि से एक हजार रुपये प्रति सप्ताह देने व वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।

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