Move to Jagran APP

Loudspeaker: कोर्ट के आदेश के बाद भी धार्मिक स्थलों पर बज रहे हैं लाउडस्पीकर, अब नए सिरे से होगा सर्वे

Loudspeaker in Aligarh न्यायालय के आदेश के बाद भी कुछ धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। अब डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की नए सिरे से जांच के आदेश कर दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Swati SinghPublished: Fri, 26 May 2023 09:02 AM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 09:02 AM (IST)
Loudspeaker: कोर्ट के आदेश के बाद भी धार्मिक स्थलों पर बज रहे हैं लाउडस्पीकर, अब नए सिरे से होगा सर्वे
कोर्ट के आदेश के बाद भी धार्मिक स्थलों पर बज रहे हैं लाउडस्पीकर

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा लगातार जारी है। मामला न्यायालय तक पहुंचने के बाद भी कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद भी कुछ धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने ऐसे में शहर व देहात क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की नए सिरे से जांच के आदेश कर दिए हैं।

loksabha election banner

डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने इस जांच को लेकर तुरंत एक्शन की बात कही है। जांच टीम पता करेंगी कि कहीं मानकों से अधिक ध्वनि तो नहीं है। अनुमति भी देखी जाएंगी। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने न्यायालय के आदेश पर अलीगढ़ समेत प्रदेश के सभी जिलों में धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा) पर अजान व आरती के लिए लगे लाउडस्पीकर के सर्वे के आदेश दिए थे।

आदेश के बाद हटाए गए थे लाउडस्पीकर

इस आदेश के बाद जिले में 183 धार्मिक स्थलों से बिना अनुमति बज रहे लाउडस्पीकर को हटाया गया था। इसमें शहर के 122 व देहात क्षेत्र के 61 धार्मिक स्थल शामिल थे। 912 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई थी। इसमें शहर में 618 लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई थी।

डीएम ने दिए जांच के आदेश

अब डीएम ने नए सिरे से धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की जांच के आदेश कर दिए हैं। डीएम ने बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिले में इसको लेकर नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ध्वनि का सामाजिक जनजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसी नजरिए से यह जांच की जा रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आबादी, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल समेत अन्य क्षेत्रों में ध्वनि यंत्रों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इसी के हिसाब से इनका प्रयोग होना चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.