Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Aligarh: बेडरूम में पत्नी को पीट-पीटकर उतारा था मौत के घाट, दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 20 Sep 2023 10:33 PM (IST)

    एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि कुलदीप विहार निवासी मुन्नी देवी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें कहा था कि घटना से 10 वर्ष पहले उन्होंने अपनी बेटी पप्पी उर्फ चंद्रवती की शादी बरौला जाफराबाद निवासी अमित उर्फ कालू के साथ की थी। तभी से ससुरालीजन उससे मारपीट व प्रताड़ित करते थे। दो अगस्त 2017 को तड़के तीन बजे पति व अन्य लोगों ने पप्पी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

    Hero Image
    पत्नी की हत्‍या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    अलीगढ़, जागरण टीम। बन्नादेवी क्षेत्र में सात वर्ष पहले अपने बेडरूम में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले दोषी पति को एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि मृतका के बच्चों को देने के आदेश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि कुलदीप विहार निवासी मुन्नी देवी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें कहा था कि घटना से 10 वर्ष पहले उन्होंने अपनी बेटी पप्पी उर्फ चंद्रवती की शादी बरौला जाफराबाद निवासी अमित उर्फ कालू के साथ की थी। तभी से ससुरालीजन उससे मारपीट व प्रताड़ित करते थे।

    यह भी पढ़ें : Aligarh: बड़े भाई की हत्या करने वाले दोषी को 40 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा, 39 वर्ष पहले हुई थी पहली गवाही

    दो अगस्‍त 2017 को हुई थी पप्‍पी की हत्‍या 

    दो अगस्त 2017 को तड़के तीन बजे पति व अन्य लोगों ने पप्पी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मायके के लोगों के जिला अस्पताल में पप्पी का शव मिला था। पुलिस ने पति अमित व सास दयावती के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान दयावती की मृत्यु हो गई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने बुधवार को अमित को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।