बुलंदशहर/ अलीगढ़, जागरण टीम। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट से रालोद के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक सुनील कुमार की हत्या के मामले में सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दोषी को कोर्ट में हाजिर न होने के चलते फाइल सुरक्षित रखी गई है। एक आरोपित भगोड़ा है। दोनों को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं।

2006 में हुई थी हत्या

16 वर्ष 10 माह बाद इस मामले में न्याय हुआ है। अदालत ने तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अन्य दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 20 मार्च 2006 को शाम 6:50 बजे रालोद के पूर्व विधायक मलखान सिंह के आवास पर हमला हुआ था। इसमें मलखान सिंह के साथ उनके अंगरक्षक सिपाही सुनील कुमार की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। जबकि अंगरक्षक सिपाही प्रेमपाल सिंह और सिपाही सतवीर सिंह गोली लगने से घायल हो गए थे। इस मामले में 18 के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पुलिस ने प्रस्तुत की थी।

आरोपितों की हुई मौत

आरोपित अभिषेक की जांच के दौरान मौत हो गई थी। अबोध कुमार की कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के दौरान मौत हो गई। सुशील पंडित 2018 से फरार है। 27 जनवरी को तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 15 को दोषी ठहराया गया था। इनमें शामिल सोनू गौतम ने कोर्ट में उपस्थित न होने का आवेदन किया था। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में इन 14 अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया।

सोनू कोर्ट में नहीं हुआ पेश

इनमें तेजवीर सिंह गुड्डू, संजीव उर्फ रोबी, अमित गुप्ता, शरीफ, विशाल गौड, उपेंद्र, प्रदीप उर्फ अन्नू बघेल, भुपेंद्र गुप्ता, सोनू उर्फ सुरेंद्र, जीतू उर्फ जितेंद्र, लालू खां, सुनील उर्फ दाऊ, प्रेम सिंह कुशवाहा और प्रदीप कुमार कोर्ट में मौजूद रहे। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सोनू कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ।

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आरोपितों के स्वजन दुखी

हाईकोर्ट में करेंगे अपील फैसला आने के बाद आरोपितों के स्वजन दुखी थे। पुलिस अभिरक्षा में तेजवीर सिंह ‘गुड्डू’ से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन सभी अभियुक्त मुंह छिपाकर पुलिस अभिरक्षा में पुलिस वाहन में बैठ गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय ने बताया कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

 

Edited By: Abhishek Saxena