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    Aligarh News: हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कारावास, 15-15 हजार रुपये का जुर्माना

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 03:02 PM (IST)

    अलीगढ़ में छह साल पहले गांधीपार्क इलाके में जानलेवा हमले के तीन दोषियों को अदालत ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। मुवीन वारसी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2019 में उसके पिता शरीफ वारसी पर दहेज विवाद के चलते हमला किया गया था। आरोपियों ने उन्हें पीटा लोहे के औजार से घायल किया और नाले में फेंक दिया। सबूतों के आधार पर तीनों दोषी पाए गए।

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    हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना की अदालत में गांधीपार्क क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व जान से मारने के प्रयास में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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    सिविल लाइन के जमालपुर निवासी मुवीन वारसी ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 19 जुलाई 2019 की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसके पिता शरीफ वारसी जरूरी काम से नौरंगाबाद जा रहे थे। वह पुल के नीचे बीदास कंपाउंड के बेट पर खड़े होकर पान खा रहे थे। तभी अचानक क्वार्सी क्षेत्र के बेगपुर गली नंबर तीन निवासी दो सगे भाई नसीम, वसीम और फरहान व एक अज्ञात व्यक्ति ने दहेज और खर्चे के मुकदमे की रंजिश में उनके पिता को पीटा।

    लोहे की नुकीले औजार पेट में घुसा दिया। अंगोछे का फंदा बनाकर नाले में गिराकर खींचा और लात घूंसे व लाठी डंडे मारकर घायल कर दिया। राहगीरों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएसपी के आदेश पर जान से मारने के प्रयास में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों नामजद दोषी पाए गए।

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