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    पीटने के बाद लड़के को छत से फेंका, हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 8 लोगों को आजीवन कारावास

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:48 AM (IST)

    अलीगढ़ के विजयगढ़ क्षेत्र में होली के दिन दो साल पहले एक युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक ही परिवार के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 8 मार्च 2023 को नगला पृथ्वी गांव में हुई थी जिसमें पुरानी रंजिश के चलते मुकेश नामक युवक को पीट-पीटकर छत से फेंक दिया गया था।

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    युवक की हत्या में एक ही परिवार के आठ लोगों को आजीवन कारावास। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । दो वर्ष पहले विजयगढ़ क्षेत्र के गांव नगला पृथ्वी में होली के दिन रंजिश में युवक की पीटने के बाद छत से फेंककर हत्या के मामले में एडीजे-6 नवल किशोर सिंह की अदालत ने एक ही परिवार के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें चार सगे भाई, पिता-पुत्र भी शामिल हैं। सभी पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

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    यह घटना आठ मार्च 2023 की है। गांव के ध्यानपाल सिंह ने मुकदमा कराया था। कहा था, दो लोगों में होली पर मारपीट हुई थी। जिसकी शिकायत दोनों पक्ष थाने करके आए थे। जब उनका बेटा मुकेश आरोपितों के घर के सामने से निकल रहा था, तभी रंजिश में मुकेश को लाठी डंडों से पीटा। खींचकर छत पर ले गए। वहां नीचे फेंक दिया, जिससे उसके सिर, बाजू में गंभीर चोट आ गई। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    आरोपित पक्ष ने क्या दिया तर्क

    तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के ही सगे भाई कोमल सिंह, ठाकुरदास, राजाराम व अमर सिंह और राजाराम के दो बेटे बाबी उर्फ रोहन व संतोष, अमर सिंह के बेटे हरपाल उर्फ ब्रह्मदेव व कोमल सिंह के बेटे अजय कुमार के अलावा रिश्तेदार हाथरस हसायन के गांव नगला शेखा के वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर वीरेंद्र की पत्रावली अलग कर दी गई।

    अन्य आठ को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करा दिया गया। आरोपित पक्ष की ओर से छेड़छाड़ का मुकदमा मृत मुकेश के परिजनों व गवाहों पर दर्ज कराया था। पूर्व में इस मुकदमे में उनके स्तर से गवाही कराई जा रही थी।

    तब आरोपित पक्ष ने तर्क दिया कि मुकेश उनके घर में छेड़छाड़ करते हुए घुसा था। तभी भागते समय गिरने से घायल हुआ व उसकी जान गई। हत्या में इस मुकदमे को क्रास में शामिल कराने का प्रयास किया। अदालत में यह मुकदमा साबित नहीं हुआ। छेड़छाड़ के मुकदमे में सभी तीन जून को बरी हो गए।