Aligarh News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, 11-11 हजार रुपये का जुर्माना
आठ वर्ष पूर्व अलीगढ़ में मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। एक नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। प्रेम प्रकाश की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था जिसमें रोशनलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आठ वर्ष पूर्व मारपीट के दौरान सिर में गंभीर चोट आने से हुई बुजुर्ग की मृत्यु में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र व जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव की अदालत में तीनों को 11-11 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जेल में बिताए गए समय को सजा की अवधि में समायोजित करने का भी आदेश दिया है। एक आरोपित किशोर का मामला जुवेनाइल कोर्ट में संचालित है।
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