Supreme Court on Taj Mahal: ताजमहल के आस पास खुलीं दुकानें लेकिन संकट के बादल अब भी हैं छाए
Supreme Court on Taj Mahal ताजगंज में दुकानें खुलीं। राहत मिली लेकिन संकट बरकरार। एडीए ने विधिक राय की प्रतीक्षा में बढ़ाई है एक दिन की समय सीमा। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधि पर रोक का मामला। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाइ थी रोक।

आगरा, जागरण संवाददाता। विधिक राय की प्रतीक्षा में एडीए ने ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मामले में एक और दिन की राहत दी है। इससे मंगलवार की तरह बुधवार को भी ताजगंज में सभी दुकानें खुलीं। दुकानों पर चहल-पहल तो रही, लेकिन संकट को लेकर दुकानदार चिंतित नजर आए। राहत कब तक मिलती रहेगी, इस पर चिंता करते रहे।
ये था सु्प्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया था। ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश हुआ था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के नोटिस ताजगंज के कारोबारियों को दिए थे। यह समय सीमा सोमवार को बीत गई थी। एडीए ने सोमवार को एक दिन की समय सीमा विधिक राय प्राप्त करने के लिए बढ़ा दी थी। मंगलवार को विधिक राय प्राप्त नहीं होने की वजह से यह राहत एक दिन और बढ़ा दी गई। बुधवार को ताजगंज का बाजार सुबह से खुल गया। दुकानदार चर्चा करते रहे। उनकी चर्चा का केंद्र बिंदु एडीए द्वारा ली जा रही विधिक राय ही रहा। राहत कितने दिन की मिलेगी। राहत मिलेगी तो क्या करेंगे? राहत नहीं मिली तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका कब तक दायर होगी। इसी चिंता में सब मग्न रहे।
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