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    पेंशन को लेकर आ गया जरूरी अपडेट, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी भी बढ़ सकती है टेंशन

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    आगरा के पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर! यदि आपने अभी तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो तुरंत जमा करें अन्यथा पेंशन रुक सकती है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। कोषागार विभाग नवंबर में भीड़ कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मृत्यु होने पर तुरंत सूचित करें।

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    जमा कराएं जीवित प्रमाण पत्र, नहीं तो पेंशन मिलने की हो जाएगी टेंशन

    जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप किसी भी विभाग के पेंशनर हैं। अभी तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है तो प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। प्रमाण पत्र जमा न कराने पर पेंशन की टेंशन हो जाएगी।

    जीवित प्रमाण पत्र आनलाइन या फिर मैनुअल तरीके से जमा कराया जा सकता है। सबसे अधिक पेंशनर्स नवंबर में प्रमाण पत्र जमा कराते हैं। भीड़ कम करने के लिए कोषागार प्रशासन इस माह प्रमाण पत्र जमा कराने पर जोर दे रहा है। पेंशन एक से तीन तारीख के मध्य खाते में पहुंचती है।

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    जिले में साढ़े 33 हजार पेंशनर्स हैं। सबसे अधिक पेंशनर्स पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। कोषागार विभाग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 75 प्रतिशत पेंशनर्स जीवित प्रमाण पत्र जमा कराते हैं। इससे कलक्ट्रेट स्थित कोषागार कार्यालय में भीड़ लग जाती है।

    शासन ने पेंशनर्स की सुविधा के अनुसार प्रमाण पत्र साल में किसी एक माह जमा कराने की छूट दी है। यह माह कौन सा होगा, इसे पेंशनर को तय करना होता है। खासकर पेंशनर जिस माह सेवानिवृत्त होता है। उसी माह को चुनना पसंद करते हैं।

    मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र को आनलाइन या फिर कोषागार कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अगर पेंशनर्स किसी कारणवश कोषागार नहीं आ सकते हैं तो संबंधित बैंक शाखा में इसे जमा करा सकते हैं। दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक शामिल है।

    पेंशनर की मृत्यु की सूचना देना जरूरी

    मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि अगर किसी पेंशनर की मृत्यु को जाती है तो स्वजन की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द कोषागार कार्यालय में लिखित रूप में इसकी जानकारी दें। इससे अगले माह की पेंशन जारी नहीं होगी। अगर पेंशन जारी हो जाती है तो इसकी वसूली स्वजन से की जाएगी।

    यह है वेबसाइट

    JEEVANPRAMAAN.GOV.IN