Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shri Krishna Janmabhoomi Case: बार-बार समय मांगने पर वादी पर पांच सौ का हर्जाना

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Wed, 07 Sep 2022 05:33 PM (IST)

    Shri Krishna Janmabhoomi Case वरिष्ठ अधिवक्ता के बजाए खुद वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल होने पर न्यायालय ने जताई नाराजगी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने पत्रावली पूरी न मिलने की बात कही 12 को होगी सुनवाई। अदालत ने आज समय मांगने पर एक जुर्माना लगाया है।

    Hero Image
    Shri Krishna Janmabhoomi का मामला अदालत में चल रहा है।

    आगरा, जागरण टीम। Shri Krishna Janmabhoomi मामले में लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद पर बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। वादी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में वरिष्ठ अधिवक्ता के शामिल होने की बात कही थी, लेकिन वह खुद कांफ्रेंसिंग में शामिल हुए, इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वाद से संबंधित पूरी पत्रावली न मिलने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वादी ने पूरी पत्रावली देने के लिए न्यायालय से समय मांगा। बार-बार समय मांगने के कारण न्यायालय ने वादी पर पांच सौ रुपये का हर्जाना लगाया और पत्रावली देने के साथ ही अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख नियत की है।

    वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

    श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अपर जिला जज सप्तम संजय चौधरी के न्यायालय में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए समस्त सनातन समाज की ओर से सिविल कोर्ट में वाद दायर करने के लिए अनुमति मांगी है।

    शैलेंद्र सिंह के आग्रह पर बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। शैलेंद्र सिंह ने न्यायालय से पूर्व में कहा था कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता इस मामले में बहस करेंगे,वह आने में असमर्थ हैं, इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की अनुमति दी जाए। आज वरिष्ठ अधिवक्ता के बजाए खुद शैलेंद्र सिंह सुनवाई को उपस्थित थे। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई।

    ये भी पढ़ें...

    Mathura Places For Visit: ये पांच मंदिर जो आपको भक्ति में कर देंगे लीन, तस्वीरों में देखें इनकी खूबसूरती

    शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने जताई आपत्ति

    शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने भी आपत्ति जताई कि शैलेंद्र सिंह तो पूर्व में कई बार न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं। जब इन्हीं को सुनवाई में उपस्थित होना था, तो फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग की अनुमति क्यों ली। तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि मुझे इस वाद से संबंधित पूरी पत्रावली ही नहीं मिली है।

    अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी

    इस पर वादी ने कहा कि पत्रावली दे दी है, यदि कुछ कागज कम हैं, तो उन्हें दिया जाएगा, इसके लिए न्यायालय से समय मांगा। न्यायालय ने बार-बार समय मांगने से नाराज होकर पांच सौ रुपये का हर्जाना लगाया। वादी ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि नियत की गई है। 

    Noida Fire: नोएडा के सेक्टर-18 की एक बिल्डिंग में लगी आग, 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर