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    पान मसाला बनाने वाले ठिकानों पर पर GST टीम ने की छापेमारी, स्टॉक में अंतर पाए जाने पर लगा 85.38 लाख का जुर्माना

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:46 PM (IST)

    आगरा में एसजीएसटी ने पान मसाला और तंबाकू फर्मों पर छापेमारी की। इस जांच में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया जिसके बाद विभाग ने कारोबारियों पर 85.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पांच टीमों ने चार फर्मों पर 15 घंटे तक जांच की। सरीन एंड सरीन और आरएनएस फ्लेवर्स समेत कई फर्मों पर स्टॉक में गड़बड़ी मिली जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया।

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    पान मसाला बनाने वालों के यहां स्टाक में अंतर पर 85 लाख का जुर्माना।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में पान मसाला व तंबाकू बनाने वाली फर्माें पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) द्वारा की गई जांच में विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग की पांच टीमों द्वारा चार ठिकानों पर 15 घंटे तक की गई जांच में स्टॉक में बड़ा अंतर मिला। विभाग ने कारोबारियों पर 85.38 लाख रुपये का जुर्माना स्टॉक में अंतर मिलने पर लगाया है।

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    कारोबारी फर्मों से करीब 66.04 लाख रुपये जुर्माना के जमा कराए गए हैं। विभाग उनके यहां से मिले रिकॉर्ड की जांच कर रहा है।

    एसजीएसटी की पांच टीमों ने शहर में गुरुवार दोपहर एक बजे पान मसाला व तंबाकू बनाने वाली, सुपाड़ी की आपूर्ति करने वाली और रैपर की आपूर्ति करने वाली चार फर्मों पर एक साथ जांच शुरू की थी।

    अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी व अपर आयुक्त ग्रेड टू अंजनी अग्रवाल के निर्देशन और संयुक्त आयुक्त बीडी शुक्ला व चंद्रकांत रलहन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई 15 घंटे तक चली। जांच में 25 अधिकारी शामिल रहे। गुरुवार सुबह चार बजे जांच पूरी हुई।

    पान मसाला बनाने वाली फर्म सरीन एंड सरीन के यहां अभिलेखों में दिखाए गए स्टाक व भौतिक स्टाक में 19.21 लाख रुपये का स्टाक अधिक और 4.71 लाख रुपये का स्टॉक कम था। इस पर कारोबारी से अर्थदंड व जुर्माना के 41.35 लाख रुपये जमा कराए गए।

    जरदा या तंबाकू बनाने वाली फर्म आरएनएस फ्लेवर्स के यहां 9.62 लाख रुपये का स्टाक अधिक और 1.54 लाख रुपये का स्टाक कम मिला। फर्म से जुर्माना के 17.54 लाख रुपये जमा कराए गए।

    दोनों फर्मों को सुपाड़ी की आपूर्ति करने वाली फर्म श्री ट्रेडर्स के यहां 17.71 लाख रुपये का स्टॉक अधिक और 1.41 लाख रुपये का स्टाक कम मिला। फर्म पर 3.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    रैपर व पैकिंग मैटेरियल की आपूर्ति करने वाली स्टारटेक इंडस्ट्र्रीज के यहां 68.26 लाख रुपये का स्टाक अधिक मिला। उस पर 23.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। स्टारटेक इंडस्ट्रीज ने चार लाख रुपये जमा कराए हैं।

    संयुक्त आयुक्त बीडी शुक्ला ने बताया कि कम स्टाक मिलने पर यह माना जाता है कि फर्म या कारोबारी ने माल बेच दिया है। अधिक स्टॉक मिलने पर यह माना जाता है कि फर्म या कारोबारी खातों में प्रविष्टि किए बगैर खरीद कर रहे हैं। विभाग दोनों ही स्थितियों में जुर्माना लगाता है।

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