राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर SP प्रमुख अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन को नोटिस
आगरा में राणा सांगा मामले को लेकर न्यायालय ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन को नोटिस जारी किया है। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन की टिप्पणी पर अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल रिवीजन दाखिल किया था। जिला जज न्यायालय ने सुनवाई के बाद मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है जिसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

जागरण संवाददाता, आगरा। राणा सांगा मामले में न्यायालय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन को नोटिस जारी किया है। राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल रिवीजन दाखिल किया था।
जिला जज न्यायालय ने इसे पोषणीय मानते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी
वाद दायर करने वाले अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 24 मार्च को राणा सांगा केस सिविल जज सीनियर डिवीजन आगरा के न्यायालय में दायर किया था। 10 अप्रैल को पोषणीयता के स्तर पर इस वाद को खारिज कर दिया गया।
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उन्होंने सिविल रिवीजन दायर की, जिसे जिला जज न्यायालय ने 14 मई को पोषणीय माना और पुनः सुनवाई का आदेश पारित किया। 11 जुलाई को हुई सुनवाई में वादी पक्ष ने वाद को प्रतिनिधि वाद के रूप में दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
22 जुलाई को वादी पक्ष को बिना सुने प्रतिनिधि वाद का प्रार्थना पत्र खारिज कर वाद की कार्यवाही सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय द्वारा समाप्त कर दी गई। 22 जुलाई के आदेश के विरुद्ध 22 सितंबर को पुनः सिविल रिवीजन जिला जज के न्यायालय में दायर की थी।
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