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    अदालत के आदेश की अवहेलना पर दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:29 PM (IST)

    आगरा में एडीजे-13 ने अदालत के आदेश का पालन न करने पर हरीपर्वत थाने के दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दारोगा पर आरोप है कि उसने गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं हुए जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। अदालत ने थाना प्रभारी को गवाह को पेश करने का निर्देश दिया है अन्यथा स्पष्टीकरण देने को कहा।

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    हरीपर्वत थाने में तैनात दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश

    जागरण संवाददाता, आगरा। अदालत से पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एडीजे-13 ने थाना हरीपर्वत में तैनात दारोगा के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 23/29 के तहत परिवाद दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही थाना प्रभारी को वारंट तामील कराकर गवाह को न्यायालय में हाजिर करने के निर्देश दिए।

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    एडीजे 13 की अदालत में राज्य बनाम ललितेश बघेल एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा लंबित है। उक्त मामले में दारोगा संजीव कुमार तोमर की गवाही होनी है।

    अदालत द्वारा कई आदेश पारित करने के बाद भी गवाह संजीव कुमार तोमर के गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने पर अदालत ने उनके विरुद्ध नोटिस एवं गैर जमानती वारंट जारी कर तामील कराने के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए थे।

    थाना हरीपर्वत के दारोगा सूर्य नरायन मिश्रा द्वारा अदालत को अवगत कराया कि सरकारी कार्य एवं जनकपुरी आयोजन में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण उक्त नोटिस एवं गैर जमानती वारंट तामील कराना संभव नहीं हो पाया। मामले में अग्रिम तारीख देने का सूर्य नरायन मिश्रा ने आग्रह किया।

    एडीजे 13 ने दारोगा द्वारा प्रेषित आख्या के अवलोकन के उपरांत सख्त रुख अपनाते हुए आदेश में कथन किया कि उक्त आख्या से स्पष्ट है कि वह न्यायालय के कार्य को सरकारी कार्य नहीं मानते हैं और उसे महत्व हीन समझते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में भी न्यायिक आदेशों के अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया गया है।

    मुकदमे का शीघ्र निस्तारण यह अभियुक्त का मूलभूत अधिकार है। कर्तव्य में घोर लापरवाही पर एडीजे 13 ने दारोगा सूर्य नरायन मिश्रा के विरुद्ध 23/29 पुलिस अधिनियम के तहत परिवाद दर्ज कराने के लिपिक को आदेश दिए।

    थानाध्यक्ष हरीपर्वत को निर्देशित किया कि वह गवाह संजीव कुमार तोमर पर गैर जमानती वारंट एवं नोटिस की तामील कराकर सात अक्टूबर को अदालत में गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।