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    Mathura News: बहुचर्चित तोलेबाबा हत्याकांड में रंगा-बिल्ला समेत पांच को उम्रकैद, फरवरी 2015 में दिनदहाड़े फायरिंग से कांप गए थे लोग

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Sat, 16 Jul 2022 05:08 PM (IST)

    Mathura News तोलेबाबा उर्फ तुलसीदास की रंगा ने अपने तीन भाई और एक साथी के मिलकर की थी दिनदहाड़े हत्या। तोले बाबा के भाई की हत्या में पहले भी हो चुकी ह ...और पढ़ें

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    Mathura News: रंगा-बिल्ला और पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जागरण

    आगरा, जागरण टीम। मथुरा शहर के बहुचर्चित तुलसीदास चतुर्वेदी उर्फ तोले बाबा हत्याकांड में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हरेंद्र प्रसाद की अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया। हत्या के आरोपित मुकेश उर्फ बिल्ला, राकेश उर्फ रंगा, कामेश्वर उर्फ चीनी, नीरज और उनके साथी प्रदीप उर्फ गुलगुला को तोले बाबा की हत्या का दोषी ठहराया गया।

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    पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तोले बाबा के छोटे भाई भोलेश्वर चतुर्वेदी की हत्या में भी रंगा, बिल्ला और नीरज को आजीवन की कारावास की सजा हो चुकी है।

    28 फरवरी 2015 को हुई थी हत्या

    चौबियापाड़ा के गजापाइसा निवासी तुलसीदास उर्फ तोले बाबा 28 फरवरी 2015 को सुबह करीब 10.45 बजे सुमित चतुर्वेदी के साथ मुकदमा की पैरवी करने को मोटर साइकिल से कचहरी आ रहे थे। उनके साथ राकेश चतुर्वेदी और दिनेश चतुर्वेदी दूसरी मोटरसाइकिल से साथ चल रहे थे।

    सहकारी बैंक के निकट वनखंडी पर चौबिया पाड़ा के रतनकुंड निवासी मुकेश उर्फ बिल्ला, राकेश उर्फ रंगा, कामेश्वर उर्फ चीनी, नीरज अपने साथी प्रदीप उर्फ गुलगुला के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे। तोले बाबा के आते ही सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।

    रंगा, बिल्ला, चीनी और नीरज सगे भाई हैं

    राकेश उर्फ रंगा की गोली तुलसीदास उर्फ तोले बाबा की पीछे से पीठ में लग गई। रंगा, बिल्ला, चीनी और नीरज सगे भाई हैं। रंगा अपने भाई और साथी के साथ फायरिंग करते हुए भाग गया। खून से लथपथ तोले बाबा को सुमित मोटरसाइकिल से लेकर सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा। डाक्टर ने तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

    पांचों को तोले बाबा की हत्या का दोषी ठहराया

    मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हरेंद्र प्रसाद की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने बताया, अदालत ने मुकेश उर्फ बिल्ला, राकेश उर्फ रंगा, कामेश्वर उर्फ चीनी, नीरज और प्रदीप उर्फ गुलगुला को तुलसीदास उर्फ तोले बाबा की हत्या का दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए थे।

    अदालत ने पांचों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। रंगा, बिल्ला, चीनी और नीरज पहले ही जेल में हैं, जबकि प्रदीप उर्फ गुलगुला जमानत पर छूटा हुआ था। अदालत ने पांचों के सजाया वारंट बनाकर के जेल भेज दिया।

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