Roadways Buses पर नजर, चालक ने 80 से ज्यादा बढ़ाई रफ्तार तो अधिकारी पर पहुंचेगा Alert
उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों की गति पर अब अधिकारियों की सीधी नजर रहेगी। 80 किमी/घंटा से अधिक गति पर अलर्ट मिलेगा और चालकों को स्पष्टीकरण देना होगा। तेज गति से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई बसों में जीपीएस लगाया गया है, जिससे गति पर निगरानी रखी जा रही है। कोहरे में गति सीमा 60 किमी/घंटा की जा सकती है।

आगरा में रोडवेज बस स्टैंड।
जागरण संवाददाता, आगरा। रोडवेज चालक ने बस को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति से अधिक दौड़ाया तो इसका मैसेज सीधा परिवहन निगम के अधिकारियों पर पहुंच जाएगा।
पांच मिनट से अधिक 80 की गति से अधिक बस को दौड़ाने वाले चालकों को अधिकारियों काे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। स्पष्टीकरण तार्किक नहीं होने या बस को 100 की गति से अधिक दौड़ाने पर चालक को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ सकती है।
रोडवेज बस चालकों पर अक्सर आरोप लगता है कि वह तेज रफ्तार से बस को दौड़ा रहे थे। जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर पलट गई। अब हस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाना आसानी होगा।
सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश के लिए चालकों पर अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। परिवहन निगम को मिली नई रोडवेज बसों में जीपीएस लगा हुआ है। जिससे बसों की गति पर नजर रखी जा रही है।
फिलहाल रोडवेज बसों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठंड और कोहरे में इसकी गति सीमा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है।जीपीएस की मदद से बसों की गति पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है।
प्रत्येक बस की गति की मानीटरिंग की जा रही है। बस के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक दौड़ाते ही अधिकारियों पर इसका मैसेज पहुंच जाएगा। पांच मिनट से अधिक 80 से अधिक की गति होने पर बस दौड़ाने पर चालक को जवाब देना होगा।
चालक द्वारा पांच मिनट से अधिक बस को निर्धारित गति से तेज दौड़ने का डिजिटल साक्ष्य होगा। पांच मिनट निर्धारित गति से अधिक बस दौड़ाने पर माना जाता है कि किसी वाहन को ओवरटेक किया गया होगा।
रोडवेज अधिकारियों द्वारा जीपीएस की मदद से बसों की गति पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। प्रत्येक बस की गति की मानीटरिंग की जा रही है।
क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल ने बताया, हादसों पर प्रभावी अंकुश के लिए सभी नई बसों में जीपीएस लगा हुआ है। पुरानी बसों में भी इसे लगाया गया है।
निर्धारित गति से अधिक दौड़ाने पर संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज समेत अन्य अधिकारियों को अपने मोबाइल पर अलर्ट का मैसेज मिल जाएगा। चालक को स्पष्टीकरण देना होगा।
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