विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

UP के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर गिरफ्तार, पत्नी को दिए वादे से मुकरने पर पुलिस ने पकड़ा

By Avinash Jaiswal Edited By: Prateek Gupta
Published: Tue, 11 Nov 2025 09:18 PM (IST)

आगरा में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण की राशि जमा न करने पर पुलिस ने ...और पढ़ें

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, आगरा। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक चौधरी बशीर को पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की रकम जमा नहीं करने पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने पर मंटोला पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बकाया 40 हजार रुपये जमा करने के बाद अगली तिथि तक संपूर्ण बकाया जमा करने की शर्त पर न्यायालय ने उन्हें रिहा किया।

मीडिया को देखकर रिहाई मिलते ही पूर्व मंत्री पीछे की ओर से साथी की स्कूटी पर बैठ कर वहां से चुपके से निकल गए।

मंटोला क्षेत्र के निवासी पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर के विरुद्ध थाना ताजगंज क्षेत्र निवासी उनकी पत्नी ने पारिवारिक विवाद के बाद स्वयं के और अपने दस व नौ वर्षीय दो पुत्रों के भरण पोषण की मांग कर 23 सितम्बर 2019 को न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था।

13 फरवरी 2023 को न्यायालय ने पूर्व मंत्री के विरुद्ध आदेश पारित कर भरण पोषण हेतु प्रत्येक को पांच -पांच हजार रुपये मिलाकर कुल 15 हजार रुपये महीना मुकदमा दर्ज किए जाने की तिथि से अदा करने के आदेश दिए थे।

राशि अदा नहीं करने पर वारंट जारी होने पर थाना मंटोला पुलिस द्वारा मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पूर्व मंत्री के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित नजीर का हवाला दे मामले में अब तक 3 लाख 60 हजार रुपये जमा करने की जानकारी दी। अंतरिम भरण पोषण के रूप में भी 2 लाख 20 हजार रुपये जमा कराने के बारे में बताया।

40 हजार रुपये और जमा कर शेष धनराशि की अदायगी हेतु समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर शेष बकाया धनराशि 26 लाख पांच हजार 17 नवंबर तक अदा करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए।

यह भी पढ़ें- Air Pollution: रोकथाम को निकाली नई योजना, पराली के बदले किसानों को मिलेगी गोबर खाद