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    कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की बढ़ी मुश्किलें, आगरा में दायर किया गया मानहानि का मुकदमा; पढ़ें पूरा मामला

    कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ आगरा में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जयचंद को गद्दार कहने पर यह परिवाद दायर किया है। उनका कहना है कि देवकीनंदन ठाकुर ने वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी ठहराया था।

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 05 Dec 2024 04:21 PM (IST)
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    कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की फाइल फोटो (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आगरा। सिविल जज जूनियर डिवीजन-प्रथम के न्यायालय में बुधवार को मथुरा के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दायर किया गया। जयचंद को गद्दार कहने पर अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने परिवाद दायर किया है।

    वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का कहना है कि कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दो दिसंबर को वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन व कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी बताया था।

    उन्होंने सनातन धर्म को खतरा जयचंदों से बताया, लेकिन भारत विभाजन व कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार धर्म आधारित था। मुस्लिमों के कृत्य के लिए जयचंद दोषी कैसे हो सकते हैं? जयचंद एक ऐतिहासिक चरित्र हैं और वह कन्नौज के राजा थे। अभी तक के शोध में उन्हें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, जो यह साबित करता हो कि महाराज जयचंद गद्दार थे या उन्होंने मोहम्मद गौरी को बुलाया था।

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    भारत सरकार के पास भी ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जौनपुर सिविल न्यायालय में उनके द्वारा दायर अटाला माता मंदिर वाद विचारधीन है। ऐतिहासिक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि अटाला माता मंदिर महाराज जयचंद ने बनवाया था। परिवाद स्वीकृत होने के बाद वादी व अन्य के बयान दर्ज कराए जाएंगे। इस संबंध में देवकीनंदन का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।

    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

    फिरोजाबाद में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आठ वर्ष पुराने मामले में बुधवार को न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े पांच माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

    मामला उत्तर थाना क्षेत्र का 26 जून 2016 का है। नाबालिग को पड़ोस में रहने वाला सुनील कुमार बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद सुनील के आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चला। उन्होंने बुधवार को अपना निर्णय सुनाया। (संस)

    फंदे पर लटकी मिली महिला, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    मई गांव की महिला सोमवार को फंदे पर लटकी मिली। महिला की मृत्यु पर उसके पिता ने पति सहित सात लोगों की विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। फतेहाबाद के नगरिया गांव के अर्जुन सिंह की बेटी अनीता (24 वर्ष) की शादी 2017 में मई गांव के बृजेश के साथ हुई थी। महिला के दो पुत्र हैं। सोमवार को गृहक्लेश के बाद महिला फंदे पर लटकी मिली।

    घटना के बाद ससुरालीजन घर में ताला लगा भाग गए। सूचना मिलते ही मृतका के पिता अर्जुन सिंह और मां मीरा देवी पुलिस के साथ पहुंच गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। अर्जुन सिंह का आरोप है कि ससुरालीजन ने बेटी की हत्या की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक सुरेश चंद्र का कहना है तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्ट्या आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है।

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