Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra News: 12 करोड़ में हुआ था DIG बंगले की भूमि का सौदा, जमीन देखने गया था बिग डैडी का डायरेक्टर

    Updated: Wed, 18 Jun 2025 09:34 AM (IST)

    डीआईजी रेंज बंगले की जमीन के सौदे में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच में एग्रीमेंट कराने वाले और करने वाले दोनों पर शिकंजा कसेगा। भूमि का नामांतरण करने वाले तहसीलकर्मी भी कार्रवाई की जद में आएंगे। पुलिस को पता चला है कि यह सौदा दूसरी बार 12 करोड़ में हुआ था। धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें बिग डैडी फर्म के डायरेक्टर भी शामिल हैं।

    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। डीआइजी रेंज के बंगले की भूमि का सौदा करने वालों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इसकी जांच में एग्रीमेंट कराने वालों के साथ ही करने वालों की गर्दन भी फंसेगी। साथ ही बिना भौतिक सत्यापन के नामांतरण करने वाले तहसीलकर्मी भी कार्रवाई की जद में आएंगे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भूमि का सौदा दूसरी बार 12 करोड़ में हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बालूगंज स्थित आइजी रेंज का बंगला छह बीघा 16 विस्वा में हैं। वर्ष 1957 में यह भूमि पुलिस विभाग (डीआईजी पुलिस) के कब्जे में है। इस भूमि के खेवट संख्या में 15 में हबीब उर रहमान का नाम दर्ज है। शेष नजूल भूमि है। अभिलेखों में पहले भूस्वामी के रूप में खलील उल रहमान खां का नाम दर्ज कराया गया। उसके बाद वसीयत के आधार पर मार्च 2024 में धौलपुर हाउस के रहने वाले इकबाल खां, फैसल खां, मोहम्मद सलीम खां, इरशाद खां, दिलशाद खां, फिरोज खां के नाम नामांतरण हुआ।

    तत्कालीन आईजी रेंज दीपक कुमार ने अगस्त 2024 में तहसीलदार न्यायिक को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस भूमि का दो बार सौदा हो चुका है। इसके बाद नामांतरण भी निरस्त हो चुका है। सोमवार को रकाबगंज थाने में कमला नगर के रहने वाले सौरभ बंसल ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

    जांच में एग्रीमेंट कराने वालों के साथ करने वाले भी फसेंगे

    मुकदमे में कपिल अग्रवाल, सनी जैन और प्रशांत जैन को नामजद किया है। इनमें से सौरभ बंसल बिग डैडी फर्म का डायरेक्टर है। उसका आरोप है कि नामजद आरोपितों ने यह भूमि उन्हें बताई थी। उसने 1.20 करोड़ में एग्रीमेंट किया था। इस मामले में अब सौरभ बंसल भी फंस सकता है। माना जा रहा है कि उसने बचने के लिए यह मुकदमा लिखाया है। उसने अपने मुकदमे में एग्रीमेंट करने वालों को आरोपित नहीं बनाया है। पुलिस को नाई की मंडी थाने में दर्ज एक और मुकदमे के संबंध में जानकारी हुई है।

    यह मुकदमा डीआइजी रेंज के बंगले की भूमि के एग्रीमेंट से संबंधित है। प्रतीक्षा एन्क्लेव, दयालबाग के रहने वाले राकेश कुमार ने मुकदमा लिखाया था। पहले आरोपितों ने उन्हें इस भूमि के कुछ हिस्से का एग्रीमेंट किया था।

    सौदे से पहले भूमि देखने गया था बिग डैडी का डायरेक्टर

    नाई की मंडी थाने में दर्ज मुकदमे में सौरभ बंसल, इकबाल खां, इरशाद, फिरोज खां, फैसल खां, दिलशाद खां, शाहिद रजा नामजद हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 25 जून 2024 को तहसील में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। इसमें कमला नगर के रहने वाले सौरभ बंसल और ट्रांसयमुना कालोनी शाहिद रजा क्रेता बने थे। 12 करोड़ रुपये में 6890 वर्ग गज भूमि का सौदा हुआ था।

    एग्रीमेंट के समय 30 लाख रुपये एडवांस दिया गया था। पुलिस को जो एग्रीमेंट मिला है उसमें बेचने वालों के रूप में बड़ी अथाई नाई की मंडी के रहने वाले इकबाल खां, फिरोज खान, फैजल खान, दिलशाद खा, इरशाद, अजरा खान, अलीशा खान, अलीवा खान, हीबा खान, सना खान हैं।

    एग्रीमेंट के समय पांच लाख फिरोज, फैजल, दिलशाद, इकबाल, इरशाद को पांच-पांच लाख रुपये तथा अलीशा, अजरा, अलीबा, हीबा व सना को एक-एक लाख रुपये का ग्रामीण बैंक आफ आर्यवर्त का शाखा लोहामंडी के ड्राफ्ट दिए गए थे। अब भूमि के सौदे में सभी की गर्दन फंस सकती है। डीआइजी शैलेश कुमार पांडेय का कहना है कि बंगले की भूमि के सौदे से संबंधित सभी लोगों को आरोपित बनाया जाएगा। सभी के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

    नामांतरण करने वालों पर होगी कार्रवाई

    एसडीएफ सदर सचिन राजपूत का कहना है कि आइजी रेंज के सरकारी बंगले में भूमि के सौदे की शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नजूल भूमि का नामांतरण हुआ या नहीं यह भी जांच की जाएगी। तत्कालीन लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की जानकारी की जा रही है।