आगरा में यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, HC में अवमानना याचिका के बाद ADA ने की कार्रवाई
आगरा में यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद एडीए ने कार्रवाई की। फाउंड्री नगर में एक अवैध निर्माण को तोड़ा गया। याचिकाकर्ता अजय कुमार ने एडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद एडीए ने बुधवार को अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। फाउंड्री नगर में चहारदीवारी के अंदर बने कमरे व दीवार को प्रवर्तन दल ने जेसीबी से तोड़ दिया। वादी ने एडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
मामला फाउंड्री नगर के संजीव नगर, शोभा नगर स्थित तिवारी बाबा मंदिर के सामने का है। यह क्षेत्र एडीए के छत्ता वार्ड में आता है। विनय प्रताप सिंह द्वारा यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर संजीव नगर के अजय कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले वर्ष जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने वाद में प्रदेश सरकार, डीएम, नगर निगम, एडीए, सिंचाई विभाग व विनय कुमार को प्रतिवादी बनाया था।
याचिका में यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाने व अवैध निर्माण रुकवाने की मांग याचिका में की थी। नोटिस जारी होने पर एडीए ने हलफनामा दाखिल कर अतिक्रमण की बात स्वीकारी थी और अवैध निर्माण करने वाले को नोटिस जारी किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर में एडीए को कार्रवाई के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी थी। एडीए द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर वादी अजय कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुलाई में अवमानना याचिका दायर की थी। एडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किए जाने का हलफनामा दाखिल किया था। वादी अजय कुमार ने बताया कि डूब क्षेत्र में हो रही जमीन की चहारदीवारी को एडीए ने हाथ भी नहीं लगाया। उसे भी तोड़ना चाहिए था।
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