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Agra News: कुछ दिनों में ही खराब हो गई नई टीवी, कंपनी ने नहीं कराया सही, आयोग ने ग्राहक के हित में सुनाया फैसला

Agra consumer forum decision नामी टीवी कंपनी और शोरूम संचालक को ग्राहक को नया टीवी देने के आदेश। ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद सुनवाई हुई। जिसमें आयाेग ने नामी कंपनी और शोरूम संचालक को नया टीवी देने या फिर सात प्रतिशत ब्याज सहित टीवी की कीमत वादी को देने के आदेश जारी हैं।

By avinash jaiswal Edited By: Abhishek Saxena Published: Sat, 27 Apr 2024 01:51 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2024 02:02 PM (IST)
Agra consumer forum decision : नामी टीवी कंपनी और शोरूम संचालक को ग्राहक को नया टीवी देने के आदेश

जागरण संवाददाता, आगरा। नये टीवी में खराबी आने के बाद कंपनी ने शिकायत के बाद भी न मरम्मत की और न ही बदल कर दूसरा टीवी दिया। ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद आयाेग ने कंपनी और शोरूम संचालक को नया टीवी देने या फिर सात प्रतिशत ब्याज सहित टीवी की कीमत वादी को देने के आदेश दिए हैं।

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गोपाल विहार देवरी रोड की रहने वाली शालिनी अस्थाना ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि उन्होंने 11 नवंबर 2015 को ताजगंज रोड सदर स्थित डिजिटल वर्ड से 65,990 रुपये देकर वीडियोकॉन कंपनी का एलसीडी टीवी खरीदा था। पांच वर्ष की वारंटी दी गई थी। कुछ ही दिन बाद टीवी खराब हो गया।

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कंपनी के मेल पर की शिकायत

कंपनी के ईमेल पर शिकायत की गई तो कंपनी का कर्मचारी आया। आने के वाद के 590 रुपये लेकर रसीद दे दी और एक -दो दिन में मरम्मत करने या बदल कर दूसरा देने का वादा करके चला गया। इसके बाद कोई नहीं आया तो उन्होंने शोरूम और कंपनी को कानूनी नोटिस दिया गया। कोई जवाब न मिलने पर आयोग में प्रार्थनापत्र दिया।

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आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार नेआदेश जारी हाेने के 45 दिन के अंदर वादिनी को नया टीवी या बयाज सहित मूल्य अदा करने को कहा है। इसके साथ ही वाद व्यय के 25 हजार रुपये भी देने को कहा है।


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