Agra Illegal Conversion: अवैध मतांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान सहित चार की जमानत याचिका खारिज
आगरा में अवैध धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान और तीन अन्य की जमानत याचिका सीजेएम न्यायालय ने खारिज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें अब्दुल रहमान और उसके बेटे भी शामिल हैं। यह मामला 24 मार्च को लापता हुई दो बहनों से जुड़ा है जिन्हें बाद में कोलकाता से बरामद किया गया था।

जागरण संवाददाता, आगरा। अवैध मतांतरण मामले में जेल में निरुद्ध गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान सहित चार आरोपितों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सीजेएम न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस मामले में 14 आरोपित जेल में निरुद्ध हैं। शहर से 24 मार्च को लापता हुईं दो बहनों की तलाश में जुटी कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध मतांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने 18 जुलाई को कोलकाता के मुस्लिम बाहुल्य तपसिया क्षेत्र से दोनों बहनों को बरामद किया। गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह को 21 जुलाई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
13 दिन की पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अब्दुल रहमान को मंगलवार को जेल भेजा गया था। अब तक इस मामले में सरगना अब्दुल रहमान व उसके बेटों सहित कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
शुक्रवार को सीजेएम न्यायालय में अब्दुल रहमान के साथ ही उशमा खान, जुनैद कुरैशी, मोहम्मद रहमान कुरैशी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अभियोजना पक्ष के अधिवक्ता बृजमोहन सिंह कुशवाह और राजेश कुशवाह ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने चारों आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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