स्पैम कॉल और SMS पर सख्ती, TRAI ने किया बड़ा बदलाव; कंपनियों पर लगेगा जुर्माना!
स्पैम कॉल और SMS न रोक पाने में असफल होने पर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने में विफल रहने पर 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर टेलीकॉम सर्विस सस्पैंड किए जाने का भी नियम है। ट्राई ने सर्विस को बेहतर करने के मकसद से नियम लागू किए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल और SMS पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) 2025 के तहत नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने में विफल रहने पर 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर टेलीकॉम सर्विस सस्पैंड किए जाने का भी नियम है।
स्पैम रोकने के लिए नए नियम
रियल-टाइम ट्रैकिंग- कॉल और एसएमएस पैटर्न का एनालिसिस कर स्पैमर्स की पहचान होगी।
रिपोर्ट करना आसान- अब DND ऐप के जरिए यूजर्स बिना कोई प्रायोरिटी सेट किए स्पैम कॉल और एसएमएस की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
जल्दी समाधान- 5 दिनों के भीतर टेलीकॉम ऑपरेटरों को अनरजिस्टर्ड सेंडर्स पर कार्रवाई करनी होगी।
स्पैम कॉल के लिए नए नंबर- प्रमोशनल कॉल '140' सीरीज से और ट्रांजैक्शनल कॉल '1600' सीरीज से ही की जा सकेंगी।
स्पष्ट पहचान- सभी मैसेज में कैटेगरी अनुसार पहचान के लिए -P (प्रमोशनल), S (सर्विस), T (ट्रांजैक्शनल) और G (सरकारी) टैग होगा।
नियम- पहली बार उल्लंघन पर 15 दिन के लिए कॉलिंग सर्विस बंद, बार-बार उल्लंघन करने पर 1 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
ऑटोमेटेड कॉल की अनिवार्य जानकारी- टेलीमार्केटर्स को Automated Calls की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
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DND ऐप भी हुआ लॉन्च
TRAI ने यूजर्स को अधिक कंट्रोल देने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अपडेटेड DND ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे स्पैम कॉल और मैसेज को ब्लॉक, शिकायत और ट्रैक किया जा सकता है। इन कड़े नियमों से स्पैम कॉल और मैसेज पर कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी। साथ में यूजर्स को बेहतर और सिक्योर टेलीकॉम सर्विस मिलेगी। जियो, एयरटेल और VI समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस बेहतर करने और यूजर्स की प्राइवेसी को सुनिश्चित करने के लिए ट्राई के अनुसार काम करना है।
नए नियम पूरे देश में लागू होंगे। इन्हें भारत के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद लागू किया जाएगा। ट्राई ने एक्सेस ऑपरेटर्स को सख्ती से नियमों को लागू करने और नियम तोड़ने वालों का सक्रिय रूप से पता लगाने/ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
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