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    स्पैम कॉल और मैसेज से छुटकारा! TRAI ने टेलीमार्केटिंग के नियम बदले, कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

    Updated: Sun, 02 Mar 2025 03:25 PM (IST)

    टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और SMS पर सख्ती के लिए नए नियम लागू किए हैं। ट्राई के ये नियम फरवरी से लागू हो चुके हैं। ग्राहकों की ज्यादा सेफ्टी के लिए ट्राई ने टेलीमार्केटिंग के लिए नियमों को पहले से ज्यादा सेफ किए हैं। अब टेलीमार्केटिंग कंपनियां ग्राहकों को 10 अंक वाले मोबाइल नंबर से कॉल या मैसेज नहीं कर पाएंगे।

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    टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए ट्राई ने सख्त किए नियम

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैमर्स पर लगाम कसने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) - 2018 में एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों और बदलाव का मकसद स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकना और यूजर्स को धोखाधड़ी से सुरक्षित करना है।

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    इसके साथ ही ट्राई ने टेलीमार्केटिंग करने वाली कंपनियों के लिए भी भी सख्त गाइडलाइन जारी की है। इससे ग्राहकों को प्रमोशनल कॉल और एसएमएस से भी छुटकारा मिलेगा।

    मोबाइल नंबर से नहीं आएंगी टेलीमार्केटिंग कॉल

    TRAI ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को 10-अंक वाले मोबाइल नंबरों से कॉल या SMS भेजने पर रोक लगाई है। टेलीकमार्केटिंग कंपनियों और बैंकिंग से जुड़ी संस्थाओं के लिए ट्राई ने नया नंबर सीरीज के यूज को अनिवार्य कर दिया है। अब टेलीमार्केटिंग कंपनियों को प्रमोशनल कॉल के लिए 140 सीरीज के नंबर का इस्तेमाल करना होगा।

    इसके साथ ही ट्रांजेक्शनल और सर्विस कॉल के लिए बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों को 1600 नंबर सीरीज का इस्तेमाल करना होगा। इससे यूजर्स को समझ आ जाएगा कि उन्हें जरूरी कॉल आ रही है या फिर टेलीमार्केटिंग कंपनियों से।

    शिकायत करना हुआ आसान

    ट्राई ने स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत करने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान कर दिया है। अब यूजर्स को पहले की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्राई ने शिकायत की प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया है।

    ग्राहक अब बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए शिकायत कर सकते हैं।

    पहले शिकायत के लिए 3 दिन का समय मिलता था। ट्राई ने इसे बढ़ा कर 7 दिन कर दिया है। ग्राहक की शिकायत पर टेलीकॉम ऑपरेटर को 5 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। पहले यह अवधि 30 दिन की थी।

    यूजर्स को मिलेगा Opt-Out ऑप्शन

    अब आपको बार-बार मार्केटिंग कॉल्स और SMS से परेशान होने की जरूरत नहीं है। TRAI के नए नियम के मुताबिक, हर प्रमोशनल मैसेज में Opt-Out लिंक देना अनिवार्य है। इससे यूजर्स उस कंपनी या सर्विस के मैसेज तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। अगर यूजर किसी कंपनी के प्रमोशनल मैसेज से Opt-Out किया है, तो वह 90 दिन तक आपको फिर से मैसेज नहीं भेज सकती हैं।

    इसके अलावा, TRAI ने मैसेज को 4 कैटगरी में बांटने के भी निर्देश दिया है, ताकि यूजर्स मैसेज की आसानी से पहचान सकें।

    बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना

    TRAI ने स्पैम कॉल्स और मैसेज भेजने वाले कंपनियों और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी नियम बनाए हैं।

    • पहली गलती पर: 15 दिन के लिए आउटगोइंग कॉल और SMS सेवा बंद
    • बार-बार गलती करने पर: PRI/SIP ट्रंक्स समेत सभी टेलीकॉम सेवाएं 1 साल के लिए ब्लॉक

    टेलीकॉम कंपनियों पर भी सख्त नियम

    • पहली बार नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना
    • दूसरा बार नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना
    • तीसरी या उसके बाद नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

    इसके साथ ही ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम कंपनी को टेलीमार्केटर्स के साथ कानूनी करार करना होगा। इससे टेलीमार्केटिंग कंपनियां सभी नियमों का पालन करें।

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